Anticipatory Bail For Pawan Khera: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी से जुड़े विवादित मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। हालांकि, यह राहत पूरी तरह से बिना शर्त नहीं है।
क्या-क्या कोर्ट ने रखी शर्ते
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि खेड़ा को जांच में पूरा सहयोग करना होगा और पुलिस द्वारा बुलाए जाने पर हर बार उपस्थित होना पड़ेगा। साथ ही, वे किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकते। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि बिना अनुमति वे देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे। यह मामला उस समय चर्चा में आया जब असम सीएम की पत्नी ने खेड़ा पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद उनके खिलाफ गुवाहाटी में केस दर्ज हुआ। इससे पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसे खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि राजनीतिक माहौल को देखते हुए खेड़ा के साथ निष्पक्ष व्यवहार को लेकर आशंका है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब सुनाया गया है। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खेड़ा को अस्थायी राहत जरूर मिली है, लेकिन आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।
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