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ITR Filing 2025: 15 सितंबर अंतिम तारीख, बढ़ेगी डेडलाइन या नहीं? जानें आसान प्रक्रिया

by | Sep 11, 2025 | PM Modi, देश

ITR Filing 2025 : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तिथि नजदीक आ गई है। वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए नॉन-ऑडिट टैक्सपेयर्स को 15 सितंबर तक आईटीआर फाइल करना होगा। पहले यह ड्यू डेट 31 जुलाई तय की गई थी, लेकिन इस साल कुछ आईटीआर फॉर्म देर से जारी होने के कारण केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने समयसीमा को 15 सितंबर तक बढ़ा दिया।

क्या फिर से बढ़ सकती है डेडलाइन?

टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार टैक्सपेयर्स को ITR-5, ITR-6 और ITR-7 जैसे फॉर्म अगस्त में उपलब्ध हुए। ऐसे में रिटर्न फाइल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया। इसी वजह से उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार 15 सितंबर की डेडलाइन को और आगे बढ़ा सकती है। हालांकि, CBDT की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

पिछले साल की तुलना में स्थिति अलग है। 2024 में अप्रैल से ही ITR-1 से ITR-4 और ITR-6 फॉर्म जारी हो गए थे, जबकि जून तक बाकी फॉर्म भी आ गए थे। उस समय टैक्सपेयर्स के पास रिटर्न फाइल करने के लिए लंबा समय था, लेकिन 2025 में परिस्थितियां बदल गई।

लेट फाइलिंग पर देना होगा जुर्माना

अगर कोई टैक्सपेयर 15 सितंबर तक अपना आईटीआर जमा नहीं करता, तो उसे लेट फाइलिंग फीस और ब्याज देना होगा। आयकर अधिनियम के अनुसार, देरी से रिटर्न फाइल करने पर धारा 234F के तहत जुर्माना लगाया जाता है।

ITR कैसे फाइल करें?

  • सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
  • e-File टैब पर क्लिक करें और Income Tax Return का विकल्प चुनें।
  • आकलन वर्ष (Assessment Year) 2024-25 दर्ज करें।
  • Filing Mode में Online चुनें।
  • अपनी श्रेणी (Individual, HUF या Others) सेलेक्ट करें।
  • उपयुक्त ITR फॉर्म (ITR-1 से ITR-7) का चुनाव करें।
  • आईटीआर फाइल करने का कारण बताएं।
  • अपनी पर्सनल डिटेल्स, आय, कटौतियां और टैक्स की जानकारी भरें।
  • सभी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद सबमिट करें।

किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत?

  • फॉर्म 26AS और फॉर्म 16/16A।
  • सैलरी स्लिप और इनकम प्रूफ।
  • किराये पर रहने वालों के लिए रेंट एग्रीमेंट (HRA क्लेम हेतु)।
  • टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स के प्रूफ।
  • अगर विदेशी आय है तो फॉरेन बैंक स्टेटमेंट।
  • पिछले साल का ITR रसीद/प्रूफ।

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15 सितंबर तक आईटीआर (ITR Filing 2025) फाइल करना जरूरी है। हालांकि टैक्सपेयर्स को कम समय मिलने की वजह से उम्मीद है कि डेडलाइन आगे बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल, आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार है। टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि आखिरी समय का इंतजार करने के बजाय समय रहते रिटर्न फाइल कर लें।