Allahabad HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए उन्हें राहत दिया है। कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। यह फैसला ओपन कोर्ट में सुनाया गया, जिसे जस्टिस विक्रम डी चौहान की सिंगल बेंच ने दिया। हालांकि, विस्तृत आदेश अभी अपलोड होना बाकी है। इससे पहले 8 अप्रैल 2026 को सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मालूम हो कि राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ बयान दिया था। इसी बयान के खिलाफ याचिका दाखिल हुई थी। इस मामले में 8 अप्रैल को हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया था। राहुल से जुड़े इस मामले के फैसले पर सबकी निगाहें लगी हैं।
चंदौसी कोर्ट ने याचिका को खारिज किया था
इस याचिका को सिमरन गुप्ता ने दायर की थी, जिसमें संभल की चंदौसी कोर्ट के 7 नवंबर 2025 के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ याचिका को कमजोर बताते हुए खारिज कर दिया गया था। इससे पहले 21 मई 2025 को जिला जज कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया था, जबकि बाद में एडीजे कोर्ट ने समन भी जारी किया, लेकिन अंततः याचिका खारिज हो गई। याचिकाकर्ता ने इसी फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में राहुल गांधी के 15 जनवरी 2025 के बयान, “हम बीजेपी, आरएसएस और भारतीय सरकार से लड़ रहे हैं” का हवाला देते हुए उनके खिलाफ एफआईआर की मांग की गई थी, जिसे अधिकार क्षेत्र के आधार पर खारिज कर दिया गया था।

