Noida News: नोएडा में हाल ही में हुई हिंसा की घटनाओं के बाद गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। आगामी मजदूर दिवस (1 मई) और अन्य कार्यक्रमों को देखते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। पुलिस को आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे जिले में तत्काल प्रभाव से धारा 163 लागू कर दी गई है।
जिले में 9 दिन लागू रहेगी धारा 163
गौतमबुद्ध कमिश्नरेट द्वारा जारी आदेश के मुताबिक नोएडा में 30 अप्रैल 2026 से 8 मई 2026 तक धारा 163 प्रभावी रहेगी। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाएगी और किसी भी तरह के अवैध जमावड़े या प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक रहेगी। गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट का कहना है कि शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के तहत पुलिस द्वारा जिले के संवेदनशील इलाकों और सार्वजनिक स्थानों पर लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है, ताकि लोगों में सुरक्षा की भावना बनी रहे और उपद्रवियों को कड़ा संदेश मिले। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और शहर में शांति बनाए रखने में सहयोग दें।
2 डीसीपी और 3 एडीसीपी समेत कई अधिकारी तैनात
कमिश्नरेट स्तर पर भी 2 डीसीपी, 3 एडिशनल डीसीपी और 4 एसीपी समेत कई अधिकारियों की तैनाती की गई है। गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, लघु उद्योग क्षेत्रों, प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया है। इसके साथ ही मोबाइल पुलिस टीमें लगातार गश्त कर रही हैं, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके।

