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नाबालिग रेप पीड़िता ने बच्चे को दिया जन्म, सुप्रीम कोर्ट ने दी थी गर्भपात की अनुमति

 Rape Survivor Gives Birth: सुप्रीम कोर्ट से गर्भपात की अनुमति मिलने के बावजूद 15 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता ने दिल्ली के AIIMS में बच्चे को जन्म दिया है। नवजात को फिलहाल NICU में निगरानी में रखा गया है, जबकि पीड़िता को उसके माता-पिता के अनुरोध पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।

पीड़ित मां ने अपने अधिकार त्याग दिए

पीड़िता और उसके माता-पिता ने नवजात शिशु पर अपने अधिकार त्याग दिए हैं। इसके बाद केंद्रीय दत्तक ग्रहण एजेंसी के माध्यम से बच्चे को गोद देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार, परिवार ने लिखित रूप में अपनी सहमति दी, जिसे प्रशासन ने औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है।

SC ने दी थी गर्भपात की अनुमति

मामले में नाबालिग लड़की और एक अन्य नाबालिग के बीच संबंध बनने के बाद गर्भ ठहर गया, जिसे कोर्ट ने कानून के तहत बलात्कार माना। लड़की की मां ने गर्भ समाप्त करने के लिए पहले दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया, जहां याचिका खारिज होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गर्भावस्था की वैधानिक सीमा पार होने के बावजूद अप्रैल में गर्भपात की अनुमति दी थी।

AIIMS ने गर्भपात का विरोध किया था

AIIMS ने पीड़िता के गर्भपात की अवधि समाप्त होने पर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि, कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी नाबालिग को अवांछित गर्भावस्था जारी रखने को मजबूर करना अनुच्छेद-21 के तहत उल्लंघन होगा