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कब तक खाली रह सकता है पद, जानें भारत में कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव

by | Jul 22, 2025 | Others

Vice President Resigns : उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार शाम स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा भेज दिया और कहा कि वह तत्काल प्रभाव से पद छोड़ रहे हैं. उनका इस्तीफा संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से कुछ ही दिन पहले आया, जिससे इस समय संवैधानिक रिक्ति की स्थिति पैदा हो गई है. अब सभी की नजरें इस पर टिकी हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कब होगा और यह प्रक्रिया कैसे संपन्न होगी.

कब तक होगा चुनाव?

संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार, उपराष्ट्रपति के पद की कोई भी रिक्ति,चाहे वह मृत्यु, इस्तीफा या अन्य किसी कारण से हो, को भरने के लिए चुनाव जल्द से जल्द कराया जाएगा. इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः पांच साल का होता है, लेकिन रिक्त पद को भरने के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल पूर्ण कार्यकाल होगा, न कि पूर्व उपराष्ट्रपति के बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव होगा.

उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है?

संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति (प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन) से होता है. इस चुनाव में केवल संसद के सदस्य ही भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी वोटिंग में शामिल होते हैं. उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक सदस्य को केवल एक ही वोट डालने का अधिकार होता है.

उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता

उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए और वह राज्य सभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए. इसके अतिरिक्त, वह किसी सरकारी पद या लाभकारी पद पर कार्यरत नहीं हो सकता.

वोटों की गिनती की प्रक्रिया

उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोटों की गिनती विशेष प्रकार से होती है. चुनाव में सदस्य एक कैंडिडेट को प्राथमिकता क्रमांक (1, 2, 3) के आधार पर वोट देते हैं. काउंटिंग के समय, प्रत्येक उम्मीदवार को मिले वोटों की गिनती की जाती है और जो उम्मीदवार आवश्यक बहुमत प्राप्त करता है, वही जीतता है. बहुमत का निर्धारण आधे वोटों के जोड़ से किया जाता है, जिसमें एक वोट का जोड़ भी होता है.