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अब कर्मचारियो को करनी पड़ेगी इतने घंटे की ड्यूटी, विधानसभा में नया बिल पास

by | Jul 25, 2025 | राजनीति

Vidhansabha Bill Pass: गोवा विधानसभा ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया हैं, जिसके तहत राज्य की फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी अब 10 घंटे की होगी। इसके साथ ही ओवरटाइम के नियमों में भी संशोधन किया गया है। सरकार का दावा है कि ये बदलाव व्यापार की आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार किए गए हैं, जिससे फैक्ट्री संचालन को अधिक लचीलापन मिलेगा और साथ ही श्रमिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी।

क्या हैं नए प्रावधान

कर्मचारियों की सामान्य ड्यूटी अब 8 घंटे की बजाय 10 घंटे तक हो सकती है। ओवरटाइम की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 125 घंटे करने का भी प्रावधान जोड़ा गया हैं। सप्ताह में चार दिन 10-10 घंटे काम करने की अनुमति होगी, जिससे बाकी तीन दिन की छुट्टी दी जा सकती है। यह बदलाव केवल उन्हीं फैक्ट्रियों पर लागू होंगे, जहां श्रमिकों की सहमति होगी और आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी।

क्या कहा सरकार ने?

राज्य के श्रम मंत्री अतानासियो मोनसेराते ने बताया कि यह संशोधन ‘फैक्ट्री एक्ट, 1948’ के तहत किया गया है, ताकि गोवा को एक अधिक औद्योगिक-अनुकूल राज्य बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि इससे फैक्ट्रियों को उत्पादन प्रक्रिया में लचीलापन मिलेगा और नाइट शिफ्ट व वैकल्पिक कार्य-दिवस जैसी व्यवस्थाएं संभव होंगी।

विपक्ष ने जताई चिंता

हालांकि, विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि इससे मजदूरों पर बहुत काम बढ़ेगा और मजदूरों के अधिकारों को कमजोर किया जा सकता है। कुछ सदस्यों ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि बिल को बिना व्यापक चर्चा के पारित किया गया।

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मजदूरो ने कहा

राज्य के कुछ ट्रेड यूनियनों ने इन बदलावों पर मिली हुई बातें कही है। जहां कुछ संगठनों ने इसे रोजगार के लचीले विकल्प के रूप में देखा है, वहीं अन्य ने इसे मजदूरों की सेहत और पारिवारिक जीवन के लिए चिंताजनक बताया। गोवा सरकार का यह कदम जहां औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रयास है, वहीं इससे यह बहस भी छिड़ गई है कि आधुनिक उद्योग की जरूरतों और मजदूर अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।