Stray Dog Life Imprisonment : समाज की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार समय-समय पर नए नियम लागू करती रहती हैं। अब तक आपने चोरी, हत्या या अन्य अपराध करने वालों को जेल जाते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कुत्तों को भी जेल भेजा जाएगा? जी हां, अब उत्तर प्रदेश में ऐसा ही नया प्रावधान लागू हो गया है।
प्रयागराज के करेली क्षेत्र में नगर निगम ने आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों को देखते हुए खास नियम बनाए हैं। इसके तहत इंसानों की तरह अब कुत्तों के लिए भी जेलनुमा व्यवस्था की गई है। इन कुत्तों पर नजर रखने के लिए एबीसी सेंटर तैयार किया गया है, जिसमें उनके लिए बैरक और आइसोलेशन वार्ड भी मौजूद हैं।
पहला मामला: 10 दिन की निगरानी
यदि कोई कुत्ता पहली बार किसी व्यक्ति को काटता है, तो उसे 10 दिनों तक एबीसी सेंटर में रखा जाएगा। पीड़ित को सरकारी अस्पताल से इलाज का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद नगर निगम की टीम कुत्ते को पकड़कर सेंटर ले जाएगी, जहां उसका इलाज और निरीक्षण होगा। कुत्ते को छोड़ने से पहले उसके शरीर में माइक्रोचिप लगाई जाएगी ताकि आगे उसके व्यवहार और लोकेशन की निगरानी की जा सके।
दूसरी बार काटा तो आजीवन कारावास
यदि वही कुत्ता दोबारा किसी को बिना कारण काटता है, तो उसे आदतन खतरनाक माना जाएगा। ऐसे मामलों में कुत्ते को 10 से 15 दिन तक अलग रखने के बाद सीधे उम्रकैद जैसी सजा दी जाएगी। इसका मतलब है कि वह जीवनभर एबीसी सेंटर में ही रहेगा। हांलाकि, यदि कोई व्यक्ति ऐसे कुत्ते को गोद ले और उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो, तभी उसे रिहाई मिल सकती है।
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क्यों लिया गया यह फैसला?
पिछले कुछ समय में आवारा कुत्तों के काटने से कई गंभीर घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें लोगों की जान भी गई है। अदालत और डॉग लवर्स के बीच इस विषय पर लगातार विवाद चलता रहा, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि आम जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसी वजह से यह कठोर कदम उठाया गया है। यह व्यवस्था अभी प्रयागराज के करेली इलाके में लागू की गई है, लेकिन अगर परिणाम सकारात्मक रहे तो इसे प्रदेश के अन्य शहरों में भी लागू किया जा सकता है।

