Income Tax Return Deadline: वित्त वर्ष 2025 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की समय-सीमा एक दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। अब जिन करदाताओं ने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है, उन्हें आज यानी 16 सितंबर 2025 तक का मौका मिलेगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने देर रात जारी बयान में कहा कि ITR फाइलिंग की डेडलाइन 15 सितंबर से बढ़ाकर 16 सितंबर कर दी गई है। हालांकि, CBDT ने यह भी स्पष्ट किया कि ई-फाइलिंग पोर्टल 16 सितंबर को सुबह 12:00 बजे से 2:30 बजे तक मेंटेनेंस पर रहेगा।
टैक्सपेयर्स को राहत
डेडलाइन बढ़ाने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स ने ITR फाइलिंग के दौरान तकनीकी दिक्कतों की शिकायत की थी। ई-फाइलिंग पोर्टल की धीमी स्पीड, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और ITR यूटिलिटीज में देरी जैसी समस्याएं सामने आई थीं। इन्हीं कारणों को देखते हुए सीबीडीटी ने करदाताओं को एक अतिरिक्त दिन की राहत दी है।
7 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल
टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, 15 सितंबर तक 7 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। विभाग ने करदाताओं और टैक्स प्रोफेशनल्स का आभार जताते हुए अपील की है कि जो लोग अब तक ITR दाखिल नहीं कर पाए हैं, वे आज ही इसे पूरा कर लें।
हेल्पडेस्क की सुविधा
करदाताओं की सुविधा के लिए टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से ‘असिस्ट टैक्सपेयर्स हेल्पडेस्क’ 24×7 उपलब्ध कराया गया है। इसके जरिए करदाता कॉल, लाइव चैट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और WebEx के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
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