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पासपोर्ट विवाद में पवन खेड़ा को बड़ा झटका! हाईकोर्ट ने राहत से किया इनकार, बढ़ीं मुश्किलें

Pawan Khera Bail Plea: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को पासपोर्ट विवाद मामले में बड़ा झटका लगा है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिससे उनकी कानूनी परेशानी और बढ़ गई है। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान सरमा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़ा है। खेड़ा ने अपने बयान में उन पर एक से अधिक पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया था, जिसके बाद गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में उनके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज हुआ।

क्या है पवन खेड़ा पर आरोप?

FIR में खेड़ा पर भ्रामक बयान देने, धोखाधड़ी, जालसाजी, मानहानि और सार्वजनिक शांति भंग करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने अग्रिम जमानत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ किया था कि खेड़ा को राहत के लिए असम की सक्षम अदालत का रुख करना होगा। साथ ही, ट्रांजिट बेल बढ़ाने की उनकी मांग भी खारिज कर दी गई थी।

कैसे शुरू हुआ विवाद

पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब 5 अप्रैल को दिल्ली और गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खेड़ा ने मुख्यमंत्री की पत्नी पर विदेशी संपत्ति और कई पासपोर्ट होने का आरोप लगाया। इसके अगले ही दिन 6 अप्रैल को उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। हालांकि, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पहले उन्हें एक हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी। अब हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद पवन खेड़ा की कानूनी राह और कठिन होती नजर आ रही है।

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