Pension Rule Change : पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS), अटल पेंशन योजना (APY) और NPS-लाइट से जुड़े शुल्क ढांचे में बड़े बदलाव किए हैं।
बता दें कि ये नए नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने जा रहे है। जो जून 2020 के पुराने शुल्कों की जगह लेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि कई मामलों में शुल्क कम होने से निवेशकों की जेब पर बोझ घटेगा और उनका अधिक योगदान निवेश में लगेगा।
इस बदलाव के लिए लाखों की संख्या में पेशनर्स प्रभावित होंगे। आईए जानते है किस-किस में क्या बदलाव होंगे…
NPS और UPS अकाउंट पर चार्ज
- सरकारी कर्मचारियों को अब NPS और UPS अकाउंट पर कुछ चार्ज देने होंगे।
- नया PRAN खोलने पर E-PRAN किट के लिए 18 रुपये और फिजिकल PRAN कार्ड के लिए 40 रुपये लगेंगे।
- हर साल अकाउंट चलाने (मेंटेनेंस) का चार्ज 100 रुपये होगा।
- जिन अकाउंट्स में बैलेंस शून्य (0) होगा, उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा।
- सरकारी कर्मचारियों को PRAN खोलने पर सिर्फ 15 रुपये और सालाना मेंटेनेंस पर 15 रुपये देना होगा।
- ट्रांजेक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा।
अटल पेंशन योजना (APY) और NPS-लाइट के लिए भी चार्ज का नियम सरल
- इन अकाउंट्स पर PRAN खोलने का चार्ज 15 रुपये होगा।
- सालाना मेंटेनेंस चार्ज भी 15 रुपये रखा गया है।
- ट्रांजेक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा।
- इसका मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कम खर्च में पेंशन योजना से जुड़ सकें।
NPS और NPS वात्सल्या योजना के लिए नया चार्ज स्ट्रक्चर
अब NPS और NPS वात्सल्या योजना के तहत अकाउंट खोलने वालों को नया शुल्क देना होगा।
- PRAN खोलते समय
- ई-PRAN किट: 18 रुपये
- फिजिकल PRAN कार्ड: 40 रुपये
- ट्रांजेक्शन चार्ज: 0 रुपये
सालाना मेंटेनेंस चार्ज अकाउंट में बचे पैसे के आधार पर तय होगा:
- 1 लाख रुपये तक: कोई चार्ज नहीं
- 1 लाख – 2 लाख रुपये: 100 रुपये
- 2 लाख – 10 लाख रुपये: 150 रुपये
- 10 लाख – 25 लाख रुपये: 300 रुपये
- 25 लाख – 50 लाख रुपये: 400 रुपये
- 50 लाख रुपये से अधिक: 500 रुपये
पीएफआरडीए (PFRDA) ने कहा है कि ये चार्ज ऊपरी सीमा हैं। यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां (CRA) इससे ज्यादा चार्ज नहीं ले सकतीं। वे चाहें तो इससे कम चार्ज ले सकती हैं, लेकिन अगले स्लैब की तय सीमा से नीचे नहीं जा सकतीं

