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पश्चिम बंगाल में रिटायर जज देखेंगे एसआईआर प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार और चुनाव आयोग को लेकर कही ये बड़ी बात

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पर सुनवाई की। यह प्रक्रिया राज्य की मतदाता सूची को अद्यतन और शुद्ध करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच उत्पन्न अविश्वास की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

आरोप-प्रत्यारोप पर अदालत की टिप्पणी

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियां दो संवैधानिक संस्थाओंराज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच विश्वास की कमी को दर्शाती हैं। अदालत ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बताया, जहां दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं।

अदालत ने यह भी कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया इस समय उन मतदाताओं के दावों और आपत्तियों के चरण में अटकी हुई है, जिनके नाम अनियमितता सूची में शामिल किए गए हैं। इस चरण में पारदर्शिता और निष्पक्षता अत्यंत आवश्यक है, ताकि किसी भी योग्य मतदाता के अधिकारों का हनन न हो।

कलकत्ता हाई कोर्ट को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह एसआईआर प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने में सहयोग करे। अदालत ने सुझाव दिया कि जिला न्यायाधीश स्तर के वर्तमान न्यायिक अधिकारियों, और आवश्यकता पड़ने पर पूर्व न्यायिक अधिकारियों को भी इस कार्य के लिए उपलब्ध कराया जाए। शीर्ष अदालत का मानना है कि न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति से प्रक्रिया में निष्पक्षता और विश्वसनीयता बढ़ेगी, साथ ही राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच चल रहे मतभेदों का प्रभाव कम होगा।

मतदाता सूची की शुद्धता पर जोर

एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाना है, ताकि आगामी चुनावों में पारदर्शिता बनी रहे। अदालत ने संकेत दिया कि मतदाता सूची की सफाई एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे राजनीतिक विवाद से दूर रखते हुए कानूनी और संवैधानिक दायरे में पूरा किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि इस पूरी कवायद का लक्ष्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना है। न्यायालय ने उम्मीद जताई कि सभी संबंधित पक्ष मिलकर सहयोग करेंगे और मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे।

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