UCC Amendment 2026: उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) 2024 में संशोधन के लिए अध्यादेश 2026 लागू किया है। इस नए अध्यादेश के तहत शादी और लिव-इन रिलेशनशिप में जबरदस्ती, दबाव या धोखाधड़ी के मामलों में सख्त दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) की मंजूरी के बाद यह अध्यादेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया।
उद्देश्य और मुख्य बदलाव
अधिकारियों के अनुसार, संशोधन का मकसद UCC को अधिक स्पष्ट, प्रभावी और व्यावहारिक बनाना है। साथ ही प्रशासनिक दक्षता बढ़ाकर नागरिकों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नए नियमों के तहत शादी के समय पहचान छिपाने को शादी रद्द करने का आधार माना जाएगा।
विधवा शब्द से जीवनसाथी तक
लिव-इन रिलेशनशिप समाप्त होने पर रजिस्ट्रार टर्मिनेशन सर्टिफिकेट जारी करेगा और ‘विधवा’ शब्द को ‘जीवनसाथी’ में बदलने का प्रावधान किया गया है। साथ ही रजिस्ट्रार जनरल को शादी, तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप और विरासत से संबंधित रजिस्ट्रेशन रद्द करने का अधिकार मिला है।
प्रक्रिया और दंड
अध्यादेश में सब-रजिस्ट्रार अगर तय समय में कार्रवाई नहीं करता है, तो मामला स्वचालित रूप से रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार जनरल को भेजा जाएगा। इसके अलावा, जुर्माने के खिलाफ अपील का अधिकार और जुर्माने की वसूली भूमि राजस्व के रूप में करने का प्रावधान भी जोड़ा गया है।
पहली सालगिरह: UCC दिवस
उत्तराखंड में UCC लागू होने की पहली सालगिरह 27 जनवरी 2026 को ‘UCC दिवस’ के रूप में मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। गृह सचिव शैलेश बगोली, पुलिस महानिरीक्षक निवेदिता कुकरेती और जिला मजिस्ट्रेट सविन बंसल ने तैयारियों का निरीक्षण किया।
प्रमुख प्रावधान
शादीशुदा होने के बावजूद लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए सजा बढ़ाकर 7 साल तक।
जबरदस्ती, दबाव या धोखे से रिलेशनशिप में आने वालों के लिए समान दंड।
नई धारा 390-A जोड़ी गई।
धर्मांतरण विरोधी कानून में बदलाव, जबरन धर्मांतरण के दोषियों को 3 साल से उम्रकैद तक की सजा।
उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य है, जिसने UCC लागू किया और इस संशोधन से राज्य में कानून की समानता, पारदर्शिता और नागरिक सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिलेगी।
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