Section 163 Imposed in Ghaziabad: आगामी त्योहारों को देखते हुए गाजियाबाद जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। गणतंत्र दिवस, गुरु रविदास जयंती और महाशिवरात्रि जैसे प्रमुख आयोजनों से पहले जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 को 16 फरवरी तक लागू कर दिया गया है। प्रशासन का उद्देश्य किसी भी तरह की अव्यवस्था या अशांति को रोकना और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना है।
क्या है धारा 163 के नियम
धारा 163 लागू होने के बाद जिले में चार या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही धरना-प्रदर्शन, रैली, जुलूस और किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने साफ किया है कि यह फैसला एहतियातन लिया गया है, क्योंकि त्योहारों के दौरान असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं।
संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर
आदेश के तहत ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी, जिनसे कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। संदिग्ध लोगों के कॉलोनियों और संवेदनशील क्षेत्रों में प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है और खुफिया एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है।
ड्रोन उड़ाने पर सख्त पाबंदी
सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करते हुए सरकारी कार्यालयों के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि अफवाह फैलाने या शांति भंग करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जनता से सहयोग की अपील
पुलिस और जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। प्रशासन का कहना है कि जनता के सहयोग से ही त्योहारों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जा सकता है।

