Meerut News : रविवार को मेरठ में बुलडोजर कार्रवाई जारी रही है। सेंट्रल मार्केट के 661/6 में बने अवैध व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का ज्यादातर हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन लगभग 10% हिस्सा अब भी बचा हुआ है। यह हिस्सा आसपास के मकानों और दुकानों से जुड़ा होने के कारण, प्रशासन इसे मैन्युअल तरीके से गिराने का निर्णय ले रहा है, ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे। मौके पर स्थानीय प्रशासन की टीम मौजूद थी।
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में की। शनिवार को भी शास्त्री नगर के सेंट्रल मार्केट में एक अवैध व्यावसायिक परिसर को ध्वस्त किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर, 2024 को कहा था कि सिर्फ प्रशासनिक देरी, समय बीतने या पैसा खर्च करने के कारण अवैध निर्माण को वैध नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने अवैध निर्माण पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि निर्माण के बाद भी उल्लंघन होने पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें अवैध हिस्से को ध्वस्त करना और दोषी अधिकारियों पर जुर्माना लगाना शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट ने शास्त्री नगर के इस भूखंड पर अवैध व्यावसायिक निर्माण को ध्वस्त करने का फैसला बरकरार रखा। प्रशासन अब शेष हिस्से को मैन्युअल तरीके से हटाएगा ताकि आसपास के लोग सुरक्षित रहें।

