क्या होता है जब एक पत्नी की जान लेने में परिवार ही शामिल हो? बलिया में यह दहेज हत्या की दिल दहला देने वाली घटना सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि हमारी समाज में फैली अमानवीयता और न्याय की लड़ाई है। 2021 में रीता के साथ हुई इस दर्दनाक हत्या की गुत्थी अब सुलझ गई है, जब स्थानीय अदालत ने पति और तीन ससुराल वालों को सजा सुनाई। यह फैसला सिर्फ अपराधियों को सजा देने का ही नहीं, बल्कि दहेज प्रथा के खिलाफ एक कड़ा संदेश देने वाला है।
Ballia court का बड़ा फैसला: दहेज हत्या के चार दोषियों को मिली 10 साल कैद की सजा
उत्तर प्रदेश के Ballia की एक अदालत ने दहेज के लिए हुई हत्या के मामले में पति समेत चार आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई है। 2021 में हुई इस दर्दनाक घटना का दोषी ठहराए गए रिपुंजय वर्मा और उनके साथियों को 10 साल का कैद साथ ही 35-35 हजार रुपये आर्थिक दंड भी लगाया गया है। इस फैसले से दहेज प्रथा के खिलाफ कठोर न्याय की स्पष्ट संदेश गया है।
जिला न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें ध्यान से सुनने के बाद यह फैसला किया। मृतका प्रतिमा की शादी 2016 में रिपुंजय से हुई थी और शादी के बाद से ही ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए लगातार प्रताड़ना दी जाती रही थी । इस अत्याचार का परिणाम 4 मई 2021 को जहर देकर और गला घोंटकर ह्त्या की रूप में सामने आया, जब प्रतिमा की जान चली गई।इस दुखद घटना की जांच प्रशासन ने गंभीरता से की और शिकायत के आधार पर पति, उसकी मां, देवर और ननद के खिलाफ मामला दर्ज किया। अदालत में प्रस्तुत सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर चारों को दोषी पाया गया। यह फैसला दहेज प्रथा की रोकथाम के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा।
बलिया की यह घटना एक बार फिर समाज को यह चेतावनी देती है कि दहेज के लिए महिलाओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और न्यायालय अपराधियों को उनके कृत्य के लिए सजा देगा। अधिकारियों ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है ताकि ऐसी घटनाएं फिर न हों।इस बीच, स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सतर्क हैं और दहेज एवं घरेलू हिंसा के मामलों की तत्परता से जांच कर रहे हैं। सरकार की यह नीति कि महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिले, इसे इस फैसले ने मजबूती प्रदान की है।
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