Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है। जानकारी के लिए बता दें कि रामपुर की स्पेशल एमपी/एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में दोनों पिता और पुत्र को दोषी करार दिया है।
आज सुनाया गया फैसला
मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने आज यानी सोमवार (17 नवंबर) को यह फैसला सुनाया है। ये केस साल 2019 में दर्ज किया गया था, और अब इस केस में एक महत्वपूर्ण मोड़ सामने आया है। आजम खान और उनके बेटे पर धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोप साबित हो गए हैं। बता दें कि साल 2019 में बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने इस मामले को लेकर दोनों के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
बीजेपी विधायक ने दर्ज करवाया था केस
आजम खान और अब्दुल्ला के दोषी करार होने के बाद कोर्ट में दोनों को हिरासत में लिया गया है, थोड़ी देर में कोर्ट सजा का ऐलान करेगी, फिलहाल केस के वादी बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना इस समय कोर्ट में मौजूद हैं। जानकार के लिए आपको बता दें कि साल 6 दिसंबर 2019 को रामपुर के सिविल लाइन्स थाने में आकाश सक्सेना ने केस दर्ज करवाया था। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग जन्म तिथियों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए थे।
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इसके साथ ही बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि असत्य और कूटरचित Documents के आधार पर पैन कार्ड बनवाया गया और उस का इस्तेमाल बैंक खातों, इनकम टैक्स और निर्वाचन में किया गया। आगे आरोप लगाया कि एक पैन कार्ड में DOB पहली जनवरी 1993 है जबकि, दूसरे में DOB 30 सितंबर 1990 दर्ज की गई है। जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी की जांच पूरी कर अब्दुल्ला के खिलाफ Charge Sheet न्यायालय में दाखिल कर दी।

