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भोपाल-ग्वालियर में प्रशासन का कड़ा एक्शन, आंखों की रोशनी छीनने वाला ‘कार्बाइड गन’ बैन

Madhya Pradesh News : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और ग्वालियर जिले में प्रशासन एक्शन में है। खतरनाक कैल्शियम ‘कार्बाइड गन’ से बच्चों की आंखों को नुकसान पहुँचने की घटनाओं के बाद दोनों जिलों के कलेक्टरों ने इस पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।

अवैध पटाखों पर सख्त रोक

भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित पटाखे, आतिशबाजी या लोहा, स्टील या पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर तेज आवाज करने वाले अवैध पटाखे (कार्बाइड गन) नहीं बनाएगा, न इकट्ठा करेगा और न ही खरीद-बिक्री करेगा।

कलेक्टर ने स्पष्ट रुप से कहा है कि ये अवैध संशोधित पटाखे आम नागरिकों की सुरक्षा, शांति और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव डालते हैं, इसलिए इनके खरीद-बिक्री या प्रदर्शन पर भी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। आदेश के पालन के लिए एसडीएम, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को सख्ती से निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।

ग्वालियर कलेक्टर ने भी लगाई रोक

ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने भी कार्बाइड गन के निर्माण, खरीद, बिक्री और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अपने आदेश में उन्होंने बताया कि कार्बाइड गन में प्रयुक्त कैल्शियम कार्बाइड और पानी का मिश्रण एक एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है, जो न केवल आंखों को नुकसान पहुँचाता है, बल्कि दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए भी अत्यंत घातक होता है।

जांच में जुटा जिला प्रशासन

प्रतिबंध आदेश जारी होने के बाद जिला प्रशासन की टीमें सक्रिय हो गई हैं। ग्वालियर में भितरवार, लोहिया बाजार, नया बाजार बाड़ा और हीरा वेल्डिंग सेंटर एरिया में कार्बाइड गन की जांच और बरामदगी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

सुरक्षा और जनजागरूकता पर जोर

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे अवैध पटाखों या उपकरणों का उपयोग न करें और यदि कहीं इनके निर्माण या बिक्री की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस या स्थानीय प्रशासन को सूचित करें, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके।