Gujarat Assembly : गुजरात विधानसभा का मानसून सत्र आज (सोमवार) से शुरू होगा। सत्र के पहले दिन दो महत्वपूर्ण बिल पेश किए जा सकते हैं। इसके अलावा, जून में अहमदाबाद विमान हादसे में दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी और अन्य दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए शोक प्रस्ताव रखा जाएगा।
गुजरात जन विश्वास विधेयक
इस विधेयक का उद्देश्य राज्य के 11 अलग-अलग कानूनों में सुधार करना है। इसके तहत छोटे-छोटे नियम तोड़ने पर अब जेल की सजा नहीं होगी। इसके बजाय केवल जुर्माना या आर्थिक दंड लगाया जाएगा।
यह बदलाव खासकर कारोबार और उद्योग जगत के लिए राहत माना जा रहा है, क्योंकि इससे अनावश्यक कानूनी कार्रवाई और जेल की सजा से बचा जा सकेगा।
इस बिल में जिन कानूनों में संशोधन किया जाएगा, उनमें शामिल हैं:
- गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट
- लेबर वेलफेयर फंड एक्ट
- म्युनिसिपैलिटीज एक्ट
- एपीएमसी एक्ट
- घरेलू जल आपूर्ति अधिनियम
- सहकारी समितियां अधिनियम
- टाउन प्लानिंग अधिनियम
- दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम
- बिजली शुल्क अधिनियम आदि
गुजरात वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025
इस विधेयक का उद्देश्य है जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों को राज्य में लागू करना और गुजरात जीएसटी अधिनियम, 2017 को केंद्रीय जीएसटी अधिनियम, 2017 के अनुरूप बनाना। इससे देशभर में कर प्रणाली को समान बनाए रखने में मदद मिलेगी और गुजरात की टैक्स पॉलिसी भी केंद्र सरकार की पॉलिसी के साथ संतुलन में रहेगी।
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