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दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गठित की नई बेंच, कल होगी सुनवाई

by | Aug 13, 2025 | दिल्ली/NCR

Stray dogs : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को हटाने के मामले पर सुनवाई के लिए एक नई बेंच गठित की है. यह सुनवाई आगामी 14 अगस्त, गुरुवार को होगी. इस नए बेंच में जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी आन्जरिया शामिल होंगे. यह सुनवाई उस आदेश से अलग होगी जिसे सोमवार को दो सदस्यीय बेंच ने पारित किया था, जिसमें दिल्ली के आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया गया था.

क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट

11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिया था कि अगले 6 से 8 हफ्तों में दिल्ली के 5,000 आवारा कुत्तों को पकड़कर हटाया जाए. सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया था कि किसी भी स्थिति में इन कुत्तों को फिर से सड़कों पर नहीं छोड़ा जाए. आवारा कुत्तों को पकड़कर, नसबंदी, कृमिनाशक और टीकाकरण किया जाएगा, जैसा कि 2023 के ‘एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स’ में निर्धारित है, कोर्ट के विस्तृत आदेश में कहा गया है.

आदेश पर विरोध प्रदर्शन और विवाद

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद देशभर में भारी विरोध और विवाद उत्पन्न हुआ है. कई नेताओं, सेलेब्रिटीज और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस आदेश के खिलाफ अपनी आपत्ति जताई है. गांधी परिवार के चार सदस्य राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, वरुण गांधी और उनकी मां मनेका गांधी ने दिल्ली-एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चिंता जताई है.

राहुल गांधी ने बताया क्रूर फैसला

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में इस आदेश को क्रूर करार देते हुए लिखा कि सभी आवारा कुत्तों को हटाना क्रूर और दूरदर्शिता के बिना है. इन बेजुबान प्राणियों को ‘समस्या’ के रूप में न देख कर हमें सहानुभूति और देखभाल दिखानी चाहिए. शेल्टर्स, नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल से हम सड़कें सुरक्षित रख सकते हैं बिना किसी क्रूरता के…

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सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के तुरंत बाद, कई कुत्ते प्रेमियों, पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और अन्य प्रदर्शनकारियों को इंडिया गेट के पास गिरफ्तार कर लिया गया, जो इस आदेश के खिलाफ विरोध कर रहे थे. पेटा इंडिया ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अव्यावहारिक, तर्कहीन और गैरकानूनी करार दिया है.

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