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GRAP-3 की पाबंदियां हटीं, दिल्ली-NCR ने ली राहत की सांस, प्रदूषण में आई गिरावट

Delhi-NCR AQI Update: दिल्ली-NCR के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने गुरुवार को GRAP-3 (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) के तहत लागू सख्त पाबंदियों को हटा लिया है। आयोग ने एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के ताज़ा आंकड़ों की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया, जिसमें दिल्ली का AQI 322 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में तो है, लेकिन पहले के मुकाबले सुधार दर्शाता है। हालांकि, राहत पूरी नहीं है। GRAP-1 और GRAP-2 के तहत लागू प्रतिबंध अभी भी जारी रहेंगे, ताकि प्रदूषण दोबारा गंभीर स्तर पर न पहुंचे।

GRAP-3 हटने से क्या बदलेगा?

GRAP-3 हटते ही BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों पर लगा प्रतिबंध समाप्त हो गया है। अब ये वाहन दिल्ली और NCR की सड़कों पर बिना रोक-टोक चल सकेंगे। इससे रोजमर्रा के यात्रियों और व्यावसायिक गतिविधियों को बड़ी राहत मिलेगी।

क्या है GRAP और कैसे होता है लागू?

GRAP को वायु गुणवत्ता के चार चरणों में बांटा गया है।

• GRAP-1: AQI 201–300 (खराब)
• GRAP-2: AQI 301–400 (बहुत खराब)
• GRAP-3: AQI 401–450 (गंभीर)
• GRAP-4: AQI 450 से ऊपर (अति गंभीर)

GRAP-3 के दौरान निर्माण कार्य, सड़क मरम्मत, धूल पैदा करने वाली गतिविधियां, भारी मशीनरी, वेल्डिंग, ड्रिलिंग और निर्माण सामग्री की ढुलाई पर रोक लगाई गई थी। अब इन गतिविधियों को दोबारा शुरू करने की अनुमति मिल गई है।

प्रशासन की चेतावनी

CAQM ने साफ किया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जाएगी। अगर प्रदूषण फिर बढ़ता है, तो सख्त कदम दोबारा लागू किए जा सकते हैं। फिलहाल लोगों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और प्रदूषण कम करने में सहयोग दें।

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