GST 2.0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार रात को ‘नेक्स्ट जेनरेशन’ जीएसटी रिफॉर्म्स का ऐलान किया. इससे देश के आम आदमी को बड़ी राहत मिली है. हालांकि, पान मसाला, सिगरेट, गुटखा का इस्तेमाल करने वाले लोगों को अब पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे
जीएसटी 2.0 के तहत टैक्स स्ट्रक्चर बदलते हुए 5 परसेंट और 18 परसेंट के दो टैक्स स्लैब मंजूर किए गए हैं. साथ ही लग्जरी सामानों और सिन गुड्स पर 40 परसेंट टैक्स लगाए जाने का भी फरमान जारी किया गया है.
इसी सिन गुड्स की कैटेगरी में सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला और तंबाकू से बनाए गए दूसरे प्रोडक्ट्स आते हैं. वहीं, लग्जरी कार, सुगर बेवरेजेस और फास्ट फूड पर भी 40 परसेंट की दर से जीएसटी वसूला जाएगा.
40% GST स्लैब में आने वाली चीजें-
- पान मसाला
- सिगरेट
- गुटखा
- चबाने वाला तंबाकू
- अनिर्मित तंबाकू; तंबाकू अपशिष्ट [तंबाकू के पत्तों के अलावा]
- सिगार, चुरूट, तंबाकू या तंबाकू के विकल्प वाले सिगारिलो
- वातित शर्करा युक्त पेय/शीतल पेय
- कार्बोनेटेड पेय
- फलों के पेय या फलों के रस वाले कार्बोनेटेड पेय
- ऑनलाइन जुआ या गेमिंग
- कैफीनयुक्त पेय
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है. बैठक के बाद निर्मला सीतारमण ने कहा कि, छोटी कारों, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों, तिपहिया वाहनों, बसों, ट्रकों और एम्बुलेंस पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. बता दें कि जीएसटी में सुधार के बाद बाद नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी.

