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भारत में कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव, जानें क्या है चुनावी प्रक्रिया

by | Aug 1, 2025 | चुनाव, देश

Vice President election : चुनाव आयोग ने अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। जारी कार्यक्रम के अनुसार पद के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त है, जबकि 9 सितंबर को मतदान किया जाएगा  है। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव के परिणाम मतदान के दिन ही घोषित किए जाएंगे।

बता दें कि 2 जुलाई को निवर्तमान उपराष्ट्रपति  जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद यह चुनाव आवश्यक हो गया था । जगदीप धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य कारणों के चलते उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था.धनखड़ ने अपने  त्यागपत्र में लिखा कि स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67 (ए) के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं।

उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है?

उपराष्ट्रपति कार्यालय की वेबसाइट के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है । उपराष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। गुरुवार को चुनाव आयोग ने बताया कि उसने आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयारी पूरी कर ली है और निर्वाचक मंडल सूची को अंतिम रूप दे दिया है।

कौन हो सकता है उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार

कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए नामाकंन कर सकता है और चुना भी जा सकता अगर वो भारत का नागरिक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और राज्यसभा सांसद के रूप में चुनाव के लिए योग्य है। लेकिन वह व्यक्ति इस पद के लिए पात्र नहीं है जो केन्द्र या राज्य सरकार या किसी अधीनस्थ स्थानीय प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता हो।

उपराष्ट्रपति चुनाव का कार्यक्रम

  • चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी – 7 अगस्त, 2025 (गुरुवार)
  • नामांकन करने की अंतिम तिथि- 21 अगस्त, 2025 (गुरुवार)
  • नामांकन की जांच की तिथि- 22 अगस्त, 2025 (शुक्रवार)
  • उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि- 25 अगस्त, 2025 (सोमवार)
  • मतदान की तिथि (यदि आवश्यक हो)- 9 सितंबर, 2025 (मंगलवार)
  • मतगणना की तिथि (यदि आवश्यक हो) – 9 सितंबर, 2025 (मंगलवार)

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