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सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड-अप कॉमेडियन्स पर सख्त रुख,कहा-सिर्फ कोर्ट में नहीं,सोशल मीडिया पर भी माफी मांगो

by | Aug 25, 2025 | देश

SC on Samay Raina : सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना और यूट्यूबर रणवीर अलाहबदिया समेत अन्य कॉमेडियन्स को दिव्यांगजनों पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर कड़ी फटकार लगाई है. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल अदालत में माफी मांगना पर्याप्त नहीं है,बल्कि उन्हें अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर सार्वजनिक रूप से वीडियो बनाकर और पोस्ट के ज़रिए माफी मांगनी होगी.

क्या है मामला?

SMA Cure Foundation की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि कई कॉमेडियन्स जिनमें समय रैना, रणवीर अलाहबदिया, विपुन गोयल, बलराज परमारजीत सिंह घई,सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तनवर शामिल हैं ने अपने कंटेंट में दिव्यांगजनों का मज़ाक उड़ाया और संवेदनशीलता की सीमाएं लांघीं. सुनवाई के दौरान जब इन कलाकारों की ओर से पेश वकील ने बताया कि सभी ने माफी मांग ली है, तब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ कहा कि वही माफ़ी उन्हें सोशल मीडिया पर भी प्रकाशित करनी होगी.

यह सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं

जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कॉमेडी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन जब वह दूसरों की गरिमा को ठेस पहुंचाने लगे तो वह समस्या बन जाती है. हम खुद पर हंसते हैं,लेकिन दूसरों पर नहीं. आज के प्रभावशाली लोग अपने भाषण का व्यवसायीकरण कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ स्वतंत्र अभिव्यक्ति का मामला नहीं है,बल्कि एक व्यावसायिक माध्यम का उपयोग कर एक वर्ग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है,जिससे समाज में असंतुलन पैदा हो सकता है.

सुनवाई में मौजूद वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने आईटी नियमों के तहत स्व-नियमन की बात की, जिस पर कोर्ट ने कहा कि हम अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक नहीं लगाना चाहते,लेकिन गरिमा बनाए रखने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश ज़रूरी हैं.

जुर्माना लगेगा, अगली सुनवाई में तय होगा

जस्टिस सूर्यकांत ने सख्त लहज़े में कहा कि यह केवल एक घटना की प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, बल्कि भविष्य की घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए. उन्होंने सवाल किया कि क्या हर बार किसी फाउंडेशन को ही अदालत आकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी? कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई में यह तय किया जाएगा कि इन कॉमेडियन्स पर कितना जुर्माना लगाया जाए. सुनवाई नवंबर में निर्धारित की गई है. कोर्ट ने संकेत दिया कि यह जुर्माना दिव्यांग समुदाय के कल्याण के लिए उपयोग किया जा सकता है.