SC on Diwali Firecrackers : दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR के लोगों को बड़ी राहत दी है। आज अदालत ने सीमित अवधि के लिए ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है। यह मंजूरी 18 से 21 अक्टूबर तक ही प्रभावी रहेगी।
मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि त्योहारों की खुशी और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन जरूरी है। उन्होंने कहा कि “संयम और जिम्मेदारी के साथ अनुमति दी जा रही है, ताकि पर्यावरण से समझौता न हो।”
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
CJI ने कहा कि 14 अक्टूबर 2024 के उस आदेश का पालन जारी रहेगा, जिसमें दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। हालांकि, अब कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के सीमित उपयोग की अनुमति दी है। निर्माताओं की नियमित जांच के लिए गश्ती दल तैनात रहेगा और सभी ग्रीन पटाखों के क्यूआर कोड सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (SPCB) को 18 अक्टूबर से एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) और पानी की गुणवत्ता की निगरानी करने और रिपोर्ट अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि पारंपरिक पटाखे ज़्यादा हानिकारक हैं और अक्सर तस्करी के ज़रिए बाजार में पहुंच जाते हैं। वहीं, पिछले छह सालों में ग्रीन पटाखों के प्रयोग से प्रदूषण में कमी दर्ज की गई है।
सुप्रीम कोर्ट की क्या है शर्तें?
- ग्रीन पटाखों के QR कोड वेबसाइट पर अपलोड होंगे
- केवल 18 से 21 अक्टूबर तक ही पटाखे जलाने की अनुमति
- रात 8 से 10 बजे तक जलाने की इजाजत
- सुबह 6 से 7 बजे तक भी पटाखे जलाए जा सकते हैं
- बाहरी राज्यों से NCR में पटाखों की एंट्री पर रोक
- नकली या गैर-ग्रीन पटाखे मिलने पर लाइसेंस निलंबित
- निर्माताओं की जांच गश्ती दल द्वारा नियमित रूप से की जाएगी
CM रेखा गुप्ता की क्या प्रतिक्रिया है?
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के लिए आभार जताते हुए कहा कि यह निर्णय दीपावली की भावना और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन का प्रतीक है। आगे कहा कि “दिल्ली सरकार स्वच्छ और हरित दिल्ली के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। हमारा उद्देश्य है कि त्योहार की रौनक बनी रहे और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे।”
सरकार बदलने के साथ त्योहारों पर लगे प्रतिबंध हटे
दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि “सरकार बदलने के साथ ही हिंदू त्योहारों पर लगे अनावश्यक प्रतिबंध हटने लगे हैं। वर्षो बाद दिल्लीवासी पारंपरिक ढंग से दिवाली मना सकेंगे।” उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार भी जताया।
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सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों को मंजूरी दी है, लेकिन तय समय और शर्तों के साथ। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रदूषण नियंत्रण सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी।

