Government Warning: केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को एक सख्त चेतावनी जारी की है। सरकार ने स्पष्ट किया कि प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील, अभद्र और बाल यौन शोषण से जुड़ी गैरकानूनी सामग्री को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आदेश का पालन न करने वाली कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
क्या है मंत्रालय का आदेश
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियां आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत बाध्य हैं। मंत्रालय ने कंपनियों से कहा कि वे अपने प्लेटफॉर्म की समीक्षा करें और सभी अश्लील या गैरकानूनी सामग्री को हटाएं। मंत्रालय ने यह भी चेताया कि यदि सोशल मीडिया कंपनियां आईटी नियम, 2021 का पालन नहीं करती हैं, तो उनके खिलाफ आईटी अधिनियम, BNS और अन्य आपराधिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
कंपनियों को सख्त हिदायत
आईटी नियम, 2021 के तहत, यदि किसी उपयोगकर्ता की शिकायत आती है कि इंटरनेट पर कोई फोटो या वीडियो उसे यौन गतिविधियों में दिखा रहा है, उसकी नग्नता दर्शा रहा है या उसका फर्जी रूप प्रस्तुत कर रहा है, तो प्लेटफॉर्म को 24 घंटे के भीतर सामग्री हटानी होगी। सरकार का यह आदेश ऐसे समय में आया है जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील और अभद्र सामग्री लगातार बढ़ रही है। मंत्रालय ने कंपनियों को सख्त हिदायत दी है कि वे बाल यौन शोषण से जुड़ी किसी भी सामग्री पर तुरंत कार्रवाई करें और अपनी साइट की निगरानी तेज करें।
डिजिटल दुनिया को सुरक्षित बनाने की दिशा
विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम डिजिटल दुनिया को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार की चेतावनी साफ है, कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी प्लेटफॉर्म को बख्शा नहीं जाएगा। सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए भी यह जरूरी है कि वे संदिग्ध कंटेंट की रिपोर्ट करें ताकि प्लेटफॉर्म और सरकार मिलकर इस समस्या को रोका जा सके।

