Fastag Annual Pass: देशभर में 15 अगस्त से फास्टैग एनुअल पास (Fastag Annual Pass) लागू हो जाएगा। जानें इसे बनवाने के लिए किन डाॅक्यूमेंट्स की जरूरत हो सकती है। अप्लाई करते वक्त इन डाॅक्यूमेंट्स को पास रखें।
बार-बार टोल प्लाजा पर रुकने की परेशानी खत्म
जैसे कि सभी वाहन चालक को मालूम है कि जो हाईवे या एक्सप्रेस वे से सफर करते हैं। उनको टोल टैक्स चुकाना होता है। टोल टैक्स चुकाने के लिए अब तो फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं। देश में जल्दी फास्टैग का नया प्रारूप यानी एनुअल फास्टैग पास भी शुरू हो जाएगा। 15 अगस्त से फास्टैग एनुअल पास की सुविधा मिलने लगेगी। जिससे लोगों को बार-बार टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता खत्म हो जाएगा।
Annual Pass उन यात्रियों के लिए फायदेमंद होगी जो डेली बेसिस रूप से हाईवे पर सफर करते हैं। इसके बाद टोल प्लाजा पर एक साल तक बिना रुके सफर कर सकेंगे। लेकिन आपको बता दें फास्टैग एनुअल पास के लिए आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स सही होने चाहिए। तो फिर पास के लिए अप्लाई करते वक्त परेशानी हो सकती है। जानें किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत।
फास्टैग एनुअल पास लेने के लिए आपके पास-
- आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट(RC)
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक खाते की जानकारी होना जरूरी है।
ऐसे करें अप्लाई
आप फास्टैग एनुअल पास के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है राजमार्ग यात्रा ऐप का इस्तेमाल करना। इस ऐप में जाकर आप अपने वाहन की डिटेल्स डालकर, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर के आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, एनएचएआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरकर अप्लाई किया जा सकता है।
इन दोनों ही तरीकों में आपको वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आधार या पैन कार्ड और बैंक खाते की जानकारी साथ में रखनी होगी।
कंपनी के नाम पर आवेदन कर रहे हैं तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स भी जरूरी होंगे। आवेदन जमा करने के बाद डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाती है और पास एक्टिव कर दिया जाता है।
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