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HC ने उमर खालिद और शरजील इमाम को दिया झटका, जमानत याचिका की खारिज

by | Sep 2, 2025 | देश

Delhi High Court : दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 दंगों की कथित साजिश मामले में शरजील इमाम, उमर खालिद, खालिद सैफी, तस्लीम अहमद सहित 9 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। यह फैसला जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलेंद्र कौर की बेंच ने सुनाया। पुलिस का कहना था कि दंगे अचानक नहीं हुए बल्कि यह एक सोची-समझी साजिश का नतीजा थे। अदालत ने 10 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था।

अदालत में वकाल ने कहा कि वह कहा कि वह हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। बता दें कि उमर खालिद और अन्य पर साजिश रचने का आरोप है, जिसके बाद फरवरी 2020 में दिल्ली दिल्ली में दंगे भड़के। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य पर दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया था। इन सभी पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है।

जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की पीठ ने उमर खालिद और शरजील इमाम के अलावा मोहम्मद सलीम खान, शिफा-उर-रहमान, अथर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दी हैं।

50 से अधिक लोगों की हिंसा में हुई थी मौत

फरवरी 2020 में दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में भीषण दंगे हुए थे। उन दौरान हुई हिंसा में 50 से अधिक लोगों की जान जाने के साथ साथ करोड़ों रुपये की संपत्ति का भी नुकसान हुआ था।

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