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…’मैं इसको देखता हूं’ आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश पर बोले CJI बी आर गवई

by | Aug 13, 2025 | देश

CJI on stray dogs: दिल्ली-NCR में सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजे जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बहुत बवाल मचा हुआ है। बुधवार (13 अगस्त, 2025) को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया।

एक वकील ने कोर्ट के आदेश को लेकर याचिका दाखिल की है, जिस पर मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई (CJI BR Gavai) ने कहा कि वह इस मामले को देखेंगे। बीते सोमवार को कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को डॉग शेल्टर होम में भेजने का निर्देश दिया था, जिसका एनिमल एक्टिविस्ट विरोध कर रहे हैं।

सभी जीवों के प्रति करुणा होनी चाहिए

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार एक वकील ने यह मुद्दा सीजेआई बी आर गवई के सामने रखा और सुप्रीम कोर्ट के ही एक पुराने आदेश का जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि सभी जीवों के प्रति करुणा होनी चाहिए।

यह सामुदायिक कुत्तों का मामला है

उन्होंने कोर्ट के पुराने आदेश का जिक्र करते हुए कहा, ‘यह सामुदायिक कुत्तों का मामला है… सुप्रीम कोर्ट का ही एक पुराना आदेश है, जिसमें कहा गया कि किसी भी परिस्थिति में कुत्तों की अंधाधुंध हत्या नहीं की जा सकती है। फैसला देने वाली बेंच में जस्टिस करोल भी शामिल थे। फैसले में कहा गया था कि सभी जीवों के प्रति करुणा होनी चाहिए।’

रेबीज की वजह से मौत हो गई

CJI बी आर गवई ने कहा, ‘लेकिन बेंच अपना फैसला पहले ही सुना चुकी है। मैं इसको देखता हूं.’ 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के काटने से रेबीज और मौतों को लेकर चिंता जताते हुए दिल्ली एनसीआर के सभी कुत्तों को शेल्टर भेजने का निर्देश दिया था। इस दौरान जस्टिस जेबी पारडीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने सख्त लहजे में कहा था, ‘क्या डॉग लवर्स, उन लोगों को वापस ला सकते हैं जिनकी रेबीज की वजह से मौत हो गई।’

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