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हाईकोर्ट ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया? एक्टर को जमानत देने पर भड़का सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court
inkhbar News
  • Last Updated: July 24, 2025 15:46:04 IST

Supreme Court: रेणुकास्वामी हत्या मामले में साउथ के अभिनेता दर्शन को कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत रद्द करने संबंधी कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने पहले दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं उसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भड़क गया।

विवेकाधिकार के विकृत प्रयोग का सवाल

हाई कोर्ट के आदेश की आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि यह प्रथम दृष्टया विवेकाधिकार के विकृत प्रयोग का सवाल है। हम यह जांचने की भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या हाई कोर्ट ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है? यह चिंता का विषय है।”

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इतना ही नहीं, जस्टिस पारदीवाला ने पूछा,”जिस तरह से हाई कोर्ट ने आदेश दिया, यह कहते हुए दुख हो रहा है। क्या दूसरे मामलों में भी हाई कोर्ट इसी तरह का आदेश देता है?” कोर्ट ने आगे कहा, “परेशान करने वाली बात यह है कि जो तर्क दिया गया, खासकर यह कहना कि हत्या के मामले में गिरफ्तारी के आधार नहीं दिए गए।” सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कुछ आरोपियों की ओर से पेश वकीलों से एक सप्ताह के भीतर लिखित दलीलें दाखिल करने को भी कहा है।

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