The Kerala Story 2: केरल हाई कोर्ट ने विवादित फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2’ की रिलीज पर अस्थायी रोक लगा दी है। अदालत ने फिल्म को मिले सर्टिफिकेट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को दोबारा समीक्षा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया प्रमाणन प्रक्रिया में अपेक्षित गंभीरता नजर नहीं आती।
जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस की पीठ ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि फिल्म को प्रमाणपत्र देते समय Central Board of Film Certification (CBFC) को अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए थी। अदालत ने बोर्ड को निर्देश दिया कि वह आपत्तियों पर नए सिरे से विचार करे।
केरल की छवि और सामाजिक सौहार्द पर उठे सवाल
याचिकाकर्ताओं ने फिल्म के शीर्षक और कथानक पर गंभीर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि फिल्म राज्य की छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित कर सकती है। साथ ही, यह भी आशंका व्यक्त की गई कि इसकी सामग्री सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द पर प्रतिकूल असर डाल सकती है। अदालत ने इन आशंकाओं को गंभीर मानते हुए कहा कि जब तक मामले पर विस्तृत सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक फिल्म को रिलीज की अनुमति नहीं दी जा सकती।
सेंसर बोर्ड को दो सप्ताह में निर्णय का निर्देश
कोर्ट ने CBFC को निर्देश दिया है कि वह याचिकाओं में उठाए गए सभी बिंदुओं की दोबारा जांच करे और दो सप्ताह के भीतर निर्णय ले। तब तक फिल्म की रिलीज पर रोक प्रभावी रहेगी। हालांकि, एक अन्य याचिका को अदालत ने सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज कर दिया।
निर्माताओं की दलीलों को नहीं मिली राहत
फिल्म के निर्माताओं ने अदालत में दलील दी कि याचिकाएं व्यापक सार्वजनिक मुद्दों से जुड़ी हैं और व्यक्तिगत कानूनी अधिकारों का हनन नहीं दिखातीं। उन्होंने याचिकाकर्ताओं के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाए।
हालांकि अदालत ने इन तर्कों को स्वीकार नहीं किया और अतिरिक्त दस्तावेज रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति दी। इस अंतरिम आदेश को फिल्म की टीम के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अब सभी की नजरें CBFC की नई समीक्षा और आगामी न्यायिक निर्णय पर टिकी हैं।
ये भी पढ़ें: Rashmika Vijay Wedding: रश्मिका-विजय आज लेंगे सात फेरे, सामने आई हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें

