
Jana Nayagan Case Update: ऐक्टर थलापति विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जहां सुप्रीम कोर्ट की बैंच ने मेकर्स को फिल्म के लिए ‘ए’ सर्टिफिकेट दिए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर राहत नहीं दी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ए जी मसीह की बेंच ने कहा कि यह मामला 20 जनवरी को सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में लिस्टेड है। साथ ही निर्देश दिया कि उसी दिन इस पर फैसला सुनाया जाए। माना जा रहा है कि अगली सुनवाई के बाद ही फिल्म के लिए ‘ए’ सर्टिफिकेट पर कोई फैसला सामने आएगा।
मेकर्स और ऐक्टर विजय के पास क्या है विकल्प
हाई कोर्ट में ‘जन नायकन’ को राहत नहीं मिलने के बाद मेकर्स और ऐक्टर विजय के पास सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का विकल्प था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश उनके विपरित आने से उनके पास फिलहाल कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब उन्हें अगली सुनवाई का इंतजार करना पड़ेगा।
9 जनवरी को रिलीज़ होनी थी यह फिल्म
ऐक्टर विजय की ‘जन नायकन’ फिल्म को उनके करियर की आखिरी फिल्म मानी जा रही है। जिसका उनके फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। गौरतलब है, यह फिल्म 9 जनवरी को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ऐक्टर विजय की इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट देने के निर्देश वाले सिंगल जज बैंच के आदेश पर रोक लगा दी। मालूम हो कि यह फैसला सीबीएफसी की अपील पर आया है।
क्या है CBFC
केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) जिसे आमतौर पर सेंसर बोर्ड कहा जाता है। देश में फिल्मों को रिलीज़ से पहले प्रमाणित करता है ताकि वे सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त हों। बोर्ड फिल्मों में आपत्तिजनक सामग्री व विवादास्पद डायलॉग को लेकर उनमें कटौती या बदलाव सुझाता है।
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