Bihar Election 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान कल, यानी 6 नवंबर को होगा। मंगलवार, 4 नवंबर की शाम 5 बजे 18 जिलों की 121 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर थम गया। नेताओं की रैलियों, जनसभाओं और भाषणों का दौर खत्म होने के साथ अब सारा ध्यान जमीनी संपर्क और मतदाताओं के फैसले पर टिक गया है।
पहले चरण के मतदान में पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, नालंदा और मुंगेर समेत कई अहम जिलों के मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। प्रशासन ने मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए सुरक्षा के सख्त इंतज़ाम किए हैं। इसके साथ ही मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाओं और समय पालन को लेकर भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है।
18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान
पहले चरण में कुल 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। ये जिले हैं: पटना, भोजपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और नालंदा। इन सभी क्षेत्रों में उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए ये चरण सबसे ज्यादा अहम है क्योंकि किसी सरकार बनेगी इसकी आहट आने लगेगी।
पटना- 14 सीटें
भोजपुर- 7 सीटें
बक्सर- 4 सीटें
गोपालगंज- 6 सीटें
सिवान- 8 सीटें
सारण- 10 सीटें
मुजफ्फरपुर- 11 सीटें
वैशाली- 8 सीटें
दरभंगा- 10 सीटें
समस्तीपुर – 10 सीटें
मधेपुरा- 4 सीटें
सहरसा- 4 सीटें
खगड़िया- 7 सीटें
मुंगेर- 3 सीटें
लखीसराय- 2 सीटें
शेखपुरा- 2 सीटें
नालंदा- 7 सीटें
बेगूसराय-7 सीटें
इन बूथों पर मतदान के समय में बदलाव
मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है, लेकिन चुनाव आयोग ने सुरक्षा और स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए कुछ क्षेत्रों में समय सीमा में बदलाव किए गए है।
शाम 5 बजे तक इन जगहों पर वोटिंग
सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर और महिषी, तथा मुंगेर के तारापुर, मुंगेर और जमालपुर विधानसभा क्षेत्रों के सभी बूथों पर।
सूर्यगढ़ा विधानसभा:
इस क्षेत्र के 56 चिन्हित बूथों (जैसे बूथ संख्या 168, 169, 228, 229, 231 से 234 समेत 56 बूथ) पर भी वोटिंग शाम 5 बजे तक ही चलेगी।
शाम 6 बजे तक वोटिंग:
सूर्यगढ़ा के बाकी बूथों और इसी चरण के अन्य सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा।
मतदान के लिए मान्य पहचान पत्रों की सूची
मतदान के लिए अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने 12 दस्तावेजों को मान्य किया है। मतदाता इनमें से किसी भी एक दस्तावेज का उपयोग कर सकते हैं।
निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 12 पहचान पत्र इस प्रकार हैं —
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- मनरेगा जॉब कार्ड (MNREGA Job Card)
- बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
- ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence)
- पैन कार्ड (PAN Card)
- भारतीय पासपोर्ट (Indian Passport)
- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
- आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड / श्रम मंत्रालय की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत स्मार्ट कार्ड
- एनपीआर (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर) के तहत आरजीआई का स्मार्ट कार्ड
- केंद्र/राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
- सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र
- यूडीआईडी कार्ड (UDID Card) — सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी
ओपिनियन और एग्जिट पोल पर चुनाव आयोग का सख्त प्रतिबंध
चुनाव आयोग ने पहले चरण के मतदान को देखते हुए ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाया है।
Opinion poll : मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले तक किसी भी प्रकार के ओपिनियन पोल या चुनाव सर्वेक्षण के परिणामों का प्रकाशन, प्रदर्शन या प्रसारण नहीं किया जा सकेगा।
Exit poll : आयोग ने 6 नवंबर की सुबह 7 बजे से लेकर 11 नवंबर की शाम 6:30 बजे तक किसी भी एग्जिट पोल के आयोजन या उसके परिणामों के प्रकाशन और प्रसारण पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
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