• होम
  • चुनाव
  • Bihar elections :नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, जानें कैसे कर सकते हैं अपना नाम चेक

Bihar elections :नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, जानें कैसे कर सकते हैं अपना नाम चेक

Bihar elections New SIR draft voter list released know how you can check your name
inkhbar News
  • Last Updated: August 1, 2025 16:35:51 IST

Bihar SIR Draft 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता गहन पुनरीक्षण के बाद नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है. यह प्रारूप शुक्रवार को सभी जिलों में सार्वजनिक किया गया और आयोग के वोटर सर्विस पोर्टल पर भी अपलोड कर दिया गया है. अब मतदाता ऑनलाइन भी इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं. यदि सूची में कोई गलती है या नाम नहीं जोड़ा गया है, तो शनिवार से दावा और आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है.

2 अगस्त से शुरू होगा दावा-आपत्ति का चरण

निर्वाचन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिलों में जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिलाधिकारी ने सभी निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी (ईआरओ), सहायक ईआरओ (एईआरओ) और बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को प्रारूप सूची सौंप दी है. इसके साथ ही, जिलों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बैठक कर उन्हें भी यह ड्राफ्ट सूची सौंपी जा रही है. राज्य स्तर पर भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की जाएंगी.

ऑनलाइन नाम चेक करने का तरीका

  • चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S04 पर जाएं.
  • अपना जिला और विधानसभा क्षेत्र का नाम चुनें.
  • Roll Type के सेक्शन में SIR Draft 2025 को चुनें.
  • कैप्चा भरें और संबंधित भाग संख्या (Part No.) का चयन करें.
  • पीडीएफ डाउनलोड विकल्प पर क्लिक करें.
  • आपके चयनित भाग संख्या की वोटर लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें आप अपना और अपने परिवार के सदस्यों का नाम चेक कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें : पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना बलात्कार मामले में दोषी करार, 2 अगस्त को आएगा फैसला

बीएलओ से भी चेक करा सकेंगे नाम

इसके अलावा आपके क्षेत्र के बीएलओ के पास भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट उपलब्ध है. आप उनसे संपर्क कर अपना और अपने परिवार के मतदाताओं का नाम देख सकते हैं. अगर आपको कोई आपत्ति है,तो चुनाव आयोग ने 2 अगस्त से 1 सितंबर तक विशेष कैंप आयोजित किए हैं. ये कैंप प्रखंड सह अंचल कार्यालयों और नगर निकाय कार्यालयों में लगाए जाएंगे. संबंधित दस्तावेजों के साथ आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं.