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Republic Day 2026: दिल्ली में तिरंगा फहराने के नियम, जानें क्या करें और क्या न करें

Republic Day 2026: हर साल 26 जनवरी को देशभर में गणतंत्र दिवस बड़े गर्व और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह दिन भारत के संविधान के लागू होने और लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत का प्रतीक है। राजधानी दिल्ली में इस दिन का विशेष महत्व होता है, जहां राजपथ पर भव्य परेड के साथ-साथ स्कूलों, सरकारी कार्यालयों, संस्थानों और आम नागरिकों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाता है। लेकिन तिरंगा फहराते समय कुछ जरूरी नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है, ताकि राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा बनी रहे।

तिरंगे का महत्व

तिरंगा भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक है। इसके तीन रंग साहस, शांति और समृद्धि का संदेश देते हैं, जबकि बीच में बना अशोक चक्र धर्म और न्याय का प्रतीक माना जाता है। गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि देश के प्रति सम्मान और कर्तव्य भावना को दर्शाता है।

दिल्ली में तिरंगा फहराने के प्रमुख नियम

दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराने के लिए फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत कुछ खास नियम लागू होते हैं

साफ और सही स्थिति में ध्वज

तिरंगा हमेशा साफ, बिना फटा और सही अवस्था में होना चाहिए। फटा या गंदा झंडा फहराना अपमान की श्रेणी में आता है।

समय का ध्यान रखें

तिरंगा सामान्य तौर पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जाता है। रात में ध्वज फहराने की अनुमति तभी होती है, जब उस पर उचित रोशनी की व्यवस्था हो।

ऊंचाई और स्थान

तिरंगा हमेशा सबसे ऊंचा होना चाहिए और किसी अन्य झंडे से नीचे नहीं रखा जाना चाहिए। इसे जमीन, पानी या किसी वाहन के नीचे छूने नहीं देना चाहिए।

सरकारी और निजी स्थानों पर नियम

स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर और हाउसिंग सोसायटी में तिरंगा फहराने से पहले सुरक्षा और स्थान का ध्यान रखना जरूरी है, खासकर दिल्ली जैसे हाई-सिक्योरिटी क्षेत्र में।

क्या न करें

तिरंगे को कपड़े, रूमाल, सजावट या ड्रेस के रूप में इस्तेमाल न करें।

झंडे को जमीन पर न रखें और न ही उस पर बैठें।

किसी भी प्रकार के विज्ञापन, नारे या लिखावट के साथ तिरंगे का प्रयोग न करें।

फटे, गंदे या क्षतिग्रस्त ध्वज को फहराने

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