Tax Saving Investments FY 2025-26: फाइनेंशियल ईयर 2025-26 खत्म होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। हर साल की तरह इस बार भी कई लोगों को आखिरी वक्त पर याद आता है कि टैक्स बचाने के लिए अभी निवेश करना बाकी है। अगर आपने अभी तक टैक्स सेविंग के लिए कोई कदम नहीं उठाया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी भी आपके पास 31 मार्च तक का समय है, जिसमें सही जगह निवेश करके आप अच्छी-खासी टैक्स बचत कर सकते हैं।
दरअसल, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत निवेश करने पर आपको 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिल सकती है। लेकिन इस छूट का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि निवेश 31 मार्च से पहले किया जाए। अच्छी बात यह है कि आजकल कई ऐसे निवेश विकल्प मौजूद हैं, जिनमें आप घर बैठे ऑनलाइन निवेश कर सकते हैं और तुरंत टैक्स सेविंग का लाभ पा सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही पांच निवेश विकल्पों के बारे में, जो टैक्स बचाने के साथ-साथ भविष्य को भी सुरक्षित बना सकते हैं।
ELSS म्यूचुअल फंड
इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम यानी ELSS म्यूचुअल फंड टैक्स सेविंग के लिए सबसे लोकप्रिय विकल्पों में से एक है। इसमें निवेश करने पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका लॉक-इन पीरियड केवल 3 साल का होता है, जो अन्य टैक्स सेविंग विकल्पों की तुलना में सबसे कम है।इसके अलावा इसमें निवेश पूरी तरह ऑनलाइन और कुछ ही मिनटों में किया जा सकता है। अगर शेयर बाजार लंबी अवधि में अच्छा प्रदर्शन करता है, तो इसमें बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना भी रहती है।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF को सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश विकल्प माना जाता है। इसमें किया गया निवेश भी सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट के दायरे में आता है। इस स्कीम की ब्याज दर सरकार द्वारा तय की जाती है और इसका मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का होता है। जो लोग कम जोखिम के साथ सुरक्षित और स्थिर रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें निवेश बैंक या पोस्ट ऑफिस के जरिए ऑनलाइन भी किया जा सकता है।
टैक्स-सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट
टैक्स बचाने के लिए बैंक की टैक्स-सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट भी एक लोकप्रिय विकल्प है। इसमें कम से कम 5 साल का लॉक-इन पीरियड होता है और निवेश पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। हालांकि, इसमें मिलने वाले ब्याज पर टैक्स देना पड़ता है। फिर भी जो लोग सुरक्षित और निश्चित रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए यह विकल्प बेहतर माना जाता है। इसमें निवेश नेट बैंकिंग या बैंक ब्रांच के माध्यम से किया जा सकता है।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)
नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS खासतौर पर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बनाया गया निवेश विकल्प है। इसमें निवेश करने पर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है। इसके अलावा सेक्शन 80CCD(1B) के तहत 50 हजार रुपये की अतिरिक्त टैक्स छूट भी मिलती है। इस तरह कुल मिलाकर 2 लाख रुपये तक की टैक्स बचत संभव हो जाती है। इसमें निवेश भी ऑनलाइन किया जा सकता है।
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम
अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, तो उसके प्रीमियम पर भी सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता है। इसमें टर्म इंश्योरेंस और पारंपरिक इंश्योरेंस प्लान दोनों शामिल होते हैं। प्रीमियम का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है, जिससे यह टैक्स सेविंग का आसान और सुरक्षित तरीका बन जाता है।
सबसे तेज टैक्स सेविंग विकल्प कौन सा?
अगर आपके पास समय बहुत कम है और आप जल्दी निवेश करना चाहते हैं, तो विशेषज्ञ आमतौर पर ELSS म्यूचुअल फंड को सबसे तेज और आसान विकल्प मानते हैं। इसमें कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन निवेश किया जा सकता है और इसका लॉक-इन पीरियड भी सबसे कम यानी 3 साल का होता है।
इसलिए अगर आप 31 मार्च से पहले टैक्स बचाना चाहते हैं, तो इन विकल्पों में निवेश करके न सिर्फ टैक्स बचा सकते हैं बल्कि अपने भविष्य के लिए भी मजबूत फाइनेंशियल प्लान बना सकते हैं।
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