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सोनिया गांधी के खिलाफ FIR की मांग खारिज, राउज एवेन्यू कोर्ट में 21 फरवरी को होगी सुनवाई

Sonia Gandhi Citizenship Row: राउज एवेन्यू कोर्ट में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनके नाम को मतदाता सूची में कथित तौर पर गलत तरीके से शामिल किया गया। इस याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए सोनिया गांधी ने अदालत को कहा कि यह अर्जी पूरी तरह से राजनीतिक प्रेरित और बेबुनियाद है। उनका कहना है कि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

अदालत का रुख

निचली अदालत पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि नागरिकता और वोटर लिस्ट से जुड़े मामलों का अधिकार केवल केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के पास है। किसी क्रिमिनल कोर्ट का इन मामलों में दखल देना उचित नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि शिकायत में कोई ठोस सबूत या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

सुनवाई की अगली तारीख

इस मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। यह रिवीजन याचिका एडवोकेट विकास त्रिपाठी ने दायर की है। याचिका में उन्होंने सितंबर 2025 में मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कोर्ट ने चुनावी सूची में कथित गड़बड़ियों की जांच करने और केस दर्ज करने की उनकी शिकायत को खारिज कर दिया था।

याचिका में लगाए गए आरोप

याचिका में दावा किया गया है कि सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता प्राप्त की थी, लेकिन उनका नाम 1980 की नई दिल्ली की वोटर लिस्ट में पहले से दर्ज था। साथ ही, याचिका में यह सवाल उठाया गया कि 1982 में वोटर लिस्ट से उनका नाम हटाए जाने के बाद 1980 की लिस्ट में उनका नाम किस आधार पर शामिल किया गया। आरोप लगाया गया कि पहले की एंट्री जाली दस्तावेजों पर आधारित हो सकती है।

सोनिया गांधी का जवाब

सोनिया गांधी ने अदालत में अपने जवाब में कहा कि यह आरोप निराधार हैं। उनका कहना है कि याचिका गलत और गुमराह करने वाले दावों पर आधारित है और इसमें कोई वास्तविक आधार नहीं है। यह मामला अब अदालत में सुनवाई के लिए लंबित है और 21 फरवरी को अगली सुनवाई में इस पर विचार किया जाएगा।

पूरा मामला क्या है?

यह विवाद उस याचिका से जुड़ा है जिसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज़ों के जरिए वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कराया। याचिका में पिछले साल 11 सितंबर को मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें विकास त्रिपाठी नामक व्यक्ति की शिकायत को खारिज किया गया था। त्रिपाठी ने सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे बिना किसी ठोस आधार के खारिज कर दिया था।

सोनिया गांधी का जवाब

सोनिया गांधी ने राउज एवेन्यू सेशंस कोर्ट में याचिका के खिलाफ जवाब दाखिल किया है। उनके वकील का कहना है कि याचिका में लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार हैं और किसी भी तथ्य या सबूत पर आधारित नहीं हैं। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि इस बेबुनियाद याचिका को खारिज कर दिया जाए।

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