होम = Breaking = देशद्रोह मामले में दोषी रामपाल बाबा को मिली जमानत, 11 साल बाद हरियाणा जेल से छूटा

देशद्रोह मामले में दोषी रामपाल बाबा को मिली जमानत, 11 साल बाद हरियाणा जेल से छूटा

Godman Rampal Get Bail After 11 Years Sedition Case: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने देशद्रोह मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सतलोक आश्रम के प्रमुख रामपाल को जमानत दे दी है। रामपाल पिछले करीब 11 साल 4 महीने से हिसार की जेल में बंद थे और कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उन्हें जल्द रिहा किया जा सकता है। जेल प्रशासन के अनुसार, हाई कोर्ट का आदेश संबंधित कोर्ट पहुंचने और जमानत बांड दाखिल होने के बाद ही रिहाई की प्रक्रिया पूरी होगी।

कोर्ट ने 2018 में रामपाल को सुनाई थी उम्रकैद की सजा

हिसार की अदालत ने साल 2018 में आश्रम में हुई मौतों के मामले में रामपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। रामपाल ने निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन 22 सितंबर 2025 को उसे खारिज कर दिया गया, जिसके बाद वह हाई कोर्ट पहुंचा। उसके खिलाफ कुल 14 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 11 में वह बरी हो चुका है, जबकि देशद्रोह का मामला अभी भी लंबित है।

नौकरी छोड़ बना था धार्मिक उपदेशक

रामपाल खुद को धार्मिक उपदेशक और सतलोक आश्रम का संस्थापक बताता है, जिसके अनुयायी मुख्य रूप से हरियाणा और उत्तर भारत में फैले हुए हैं। वह पहले हरियाणा के सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियंता थे, लेकिन 1990 के दशक में नौकरी छोड़कर आध्यात्म के रास्ते पर आ गए और कई आश्रम स्थापित किए। 2014 में उनके उग्र समर्थकों के चलते कोर्ट के दो आदेशों के बावजूद वह पेश नहीं हो रहे थे, और हालात ऐसे थे कि पुलिस भी उनकी गिरफ्तारी से बचती नजर आ रही थी।

बंगाल