Rahul Gandhi News: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दोहरी नागरिकता मामले में एफआईआर दर्ज करने का अपना ही आदेश वापस ले लिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि बिना नोटिस जारी किए किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। गौरतलब है कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इससे पहले राहुल गांधी के खिलाफ कथित दोहरी नागरिकता विवाद में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। पीठ ने कहा था कि एफआईआर दर्ज होने के बाद राज्य सरकार मामले की जांच के लिए किसी केंद्रीय एजेंसी को भी जिम्मेदारी सौंप सकती है।
जनवरी में एम-एमएलए कोर्ट ने याचिका खारिज किया था
यह अर्जी शुरू में रायबरेली की विशेष सांसद/विधायक अदालत में दायर की गई थी, लेकिन शिकायतकर्ता विग्नेश की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 17 दिसंबर, 2025 को मामले को रायबरेली से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया था। लखनऊ की सांसद/विधायक अदालत ने 28 जनवरी, 2026 को इस याचिका को खारिज कर दिया था,जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में अपील की थी।

