Punjab News: पंजाब में भगवंत मान की सरकार ने गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करने वालों के लिए आजीवन कारावास की सजा से जुड़े एक विधेयक को मंजूरी दी है। पंजाब सरकार ने ऐसा ‘बेअदबी’ की घटनाओं को रोकने और श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्रता को बनाए रखने के लिए किया है।
उम्रकैद के साथ 5.25 लाख का है जुर्माना
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में बीते दिन ‘जागृत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक, 2026’ को मंजूरी दे दी गई। इस प्रस्तावित कानून के तहत ‘बेअदबी’ के मामलों में उम्रकैद के साथ 5 लाख से 25 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पंजाब सरकार ने कहा कि पिछले समय में श्री गुरु ग्रंथ साहिब समेत अन्य पवित्र ग्रंथों की बेअदबी की कई घटनाओं ने जनभावनाओं को आहत किया और सामाजिक अशांति पैदा की। मौजूदा कानूनों में प्रावधान होने के बावजूद, सख्त सजा की कमी के चलते प्रभावी रोकथाम नहीं हो पा रही थी।
सरकार ने कहा- जरूरी था उचित कानून बनाना
सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि धार्मिक पवित्रता की रक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए कड़े कानूनी उपाय करने की जरूरत है।सरकार ने कहा है कि गहन विचार-विमर्श के बाद भगवंत मान सरकार ने फैसला लिया है कि गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्रता की रक्षा करने और समाज में आपसी सम्मान, समझ और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए उचित कानूनी उपाय किए जाने जरूरी हैं।

