𝐔𝐏 𝐜𝐨𝐮𝐩𝐥𝐞 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐜𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐚𝐭𝐡: उत्तर प्रदेश के बांदा पॉक्सो कोर्ट ने एक विवाहित जोड़े को फांसी की सज़ा सुनाई है। दोनों आरोपी 50 से ज्यादा बच्चों के अश्लील वीडियो बनाने और उन्हें डार्क वेब पर बेचने के दोषी पाए गए हैं। मामले को लेकर कोर्ट में 74 गवाहों की पेशी और उनके बयान दर्ज हुए थे।
कोर्ट ने बताया ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ केस
कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए बच्चों के संग हैवानियत जैसे अपराध को ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ बताया है। बता दें कि आरोपी सिंचाई विभाग का जेई रामभवन और उसकी पत्नी दुर्गावती चित्रकूट में रहते हुए गरीब बच्चों को लालच देकर घर बुलाते और उनके साथ अश्लील हरकत कर उनकी वीडियो बनाते थे। इनमें 5 से 16 साल के बच्चे होते थे। इन वीडियो को वे डार्क वेब पर बेचकर पैसे कमाते थे।
मामले में सीबीआई ने दर्ज किया था केस
सीबीआई ने मामले में अक्टूबर 2020 को मुकदमा दर्ज किया और विवेचना के दौरान 16 नवंबर 2020 को सिंचाई विभाग में तैनात जूनियर इंजीनियर राम भवन को चित्रकूट से गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद सीबीआई ने उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया। तब से दोनों आरोपी बांदा के मंडल जेल में बंद हैं। अब कोर्ट ने सुनवाई करते फांसी की सजा के साथ पीड़ित बच्चों को 10-10 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा देने का फैसला सुनाया है।
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