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ओला-उबर के इन वाहनों पर UP सरकार का होगा कंट्रोल, ऐप पर होगी वाहनों की पूरी जानकारी

UP government control on App vehicles: उत्तर प्रदेश सरकार ने ओला-उबर के वाहनों को लेकर व्हीकल एक्ट-1988 की धारा 93 में संशोधन को मंजूरी दी है।  इसके तहत ओला और उबर जैसी कंपनियों को अब प्रदेश में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यह रजिस्ट्रेशन 5 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक्ट के नए संशोधन में भारत सरकार के एक्ट में किए गए संशोधन को भी अपनाया जाएग। एक्ट में बदलाव के बाद कंपनियों को इसका पालन करना होगा। इससे ओला-उबर जैसी अन्य कंपनियों के वाहनों की पूरी जानकारी ऐप पर उपलब्ध रहेगी

ओला-उबर के इन वाहनों को रहेगी छूट

यूपी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि व्हीकल एक्ट-1988 की धारा 93 में संशोधन से सरकार का ओला और उबर जैसी कंपनियों पर कंट्रोल होगा। इसके तहत कंपनियों को परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब बिना मेडिकल, बिना पुलिस वेरिफिकेशन, बिना फिटनेस के कंपनी के वाहन नहीं चल सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, इन एग्रीगेटर कंपनियों को लाइसेंस जारी करने के लिए 5 लाख रुपए का शुल्क देना होगा। हालांकि यह नियम तिपहिया ऑटो और टू-व्हीलर वाहनों पर लागू नहीं होगा।

यूपी के 12000+ गांवों तक होगी सीधी बस सेवा

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को हरी झंडी दे दी है। इससे यूपी के 12,200 गांवों तक सीधी बस सेवा पहुंचाई जाएगी। योजना छात्रों, किसानों और मरीजों को शहरों तक आने-जाने में फायदेमंद साबित होगी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि गांवों में बसें संचालित करने वाले निजी ऑपरेटर्स को परमिट की जरूरत नहीं होगी। परिवहन टैक्स भी नहीं देना होगा। ऑपरेटर बस रोडवेज को अनुबंध पर भी दे सकेंगे। गौरतलब है, 6 महीने पहले योगी सरकार ने ग्रामीण इलाकों को मुख्य शहरों से जोड़ने के लिए ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा’ के तहत 250 नई बसें शुरू की थीं। यह बसें 100 किमी तक के रूट को कवर करती हैं।

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