Court grants bail to IYC President: इंडियन यूथ कांग्रेस (आईवाईसी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानू चिब को दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में राहत मिल गई है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने उनकी जमानत मंजूर करते हुए दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की सात दिन की पुलिस कस्टडी बढ़ाने की मांग खारिज कर दी। बचाव पक्ष के अनुसार, पुलिस अदालत में ठोस आधार पेश नहीं कर सकी, जिसके चलते उन्हें जमानत दे दी गई।
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मामले को लेकर दर्ज हुआ था केस
यह मामला गत 20 फरवरी को भारत मंडपम में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट के दौरान आईवाईसी के ‘शर्टलेस प्रोटेस्ट’ से संबंधित है, जिसमें पुलिस ने चिब को मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए गिरफ्तार किया था। विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज होने के बाद जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई थी। कोर्ट ने पुलिस की अन्य दो आरोपियों की रिमांड अर्जियों पर भी फैसला सुनाया, लेकिन चिब की जमानत पर फोकस रहा।
उदय भानू को पासपोर्ट व गैजेट्स कोर्ट में जमा कराना होगा
अधिवक्ता ने बताया कि जमानत के साथ कुछ शर्तें लगाई गई हैं, जिनमें चिब को अपना पासपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कोर्ट में सरेंडर करना होगा तथा 50,000 रुपये का एक जमानतदार पेश करना होगा। यह फैसला यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए राहत की बात मानी जा रही है, जबकि पुलिस की रिमांड मांग को अपर्याप्त ठहराया गया है।
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