Bombay High Court To Vijay Mallya News: बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की याचिका पर कड़ा स्टैंड लिया। कोर्ट ने विजय माल्या के वकील से कहा कि अगर माल्या चाहते हैं कि उनकी याचिका पर बैंच विचार कर सुनवाई करे तो उन्हें भारत आना चाहिए। गौरतलब है, माल्या ने याचिका में भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम (EFO) के प्रावधानों को चुनौती दी है।
हाईकोर्ट बैंच की सख्त टिप्पणी
चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड़ की बैंच ने माल्या के वकील से कहा कि “आपको (माल्या) वापस आना होगा। अगर आप वापस नहीं आ सकते, तो हम इस याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते। आप भारत और UK की अदालती प्रक्रिया से बच रहे हैं, इसलिए आप ईएफओ अधिनियम को चुनौती देने वाली वर्तमान याचिका का लाभ नहीं उठा सकते।” कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति खुद को न्यायिक प्रक्रिया से दूर रखे हुए है, उसे कोर्ट से राहत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।
माल्या पर है हजारों करोड़ का कर्ज
विजय माल्या ने 2005 में शुरू की गई किंगफिशर एयरलाइंस के लिए कई भारतीय बैंकों से 9,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज लिया था। हालांकि, 2008 में वैश्विक मंदी और ईंधन की बढ़ती कीमतों के चलते एयरलाइन डूब गई और माल्या ये कर्ज नहीं लौटा पाया था। 2016 में माल्या देश छोड़कर भाग गया। फिलहाल वो लंदन में रह रहा है।
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