नोएडा में धारा-163 लागू, इन नियमों का करना होगा पालन

कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए पुलिस तैयारियों में लगी हुई है।

जिसकी वजह शहर में से 15 दिनों के लिए धारा-163 लागू कर दी गई है।

इस दौरान कांवड़ यात्रा के चलते जिले में धरना प्रदर्शन करने पर पाबंदी रहेगी।

धारा-163 के तहत इन नियमों का पालन करना होगा।

सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने पर रोक पर रोक लगा दी गई है।

प्रदर्शन और जुलूस निकालने पर रोक है।

बिना अनुमति के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है।

ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर नियंत्रण रखना होगा।

हर्ष फायरिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है।