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Yogi Cabinet Decision: योगी सरकार ने यूपी वासियों के लिए राहत भरा फैसला सुनाया है। सरकार ने आवास और दुकान बनाने के नियम में बड़ा बदलाव किया है। उत्तर प्रदेश के लोग अब शहरों में मकान के अंदर दुकान बना सकेंगे। इसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सरकार ने 100 वर्ग मीटर आवासीय और 30 वर्ग मीटर व्यावसायिक भूखंडों पर निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी है। नई व्यवस्था के तहत विकास प्राधिकरणों को नक्शा पास कराने के लिए अब लंबी प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा।
यूपी सरकार ने पुराने उपनियमों में बदलाव कर ‘उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपनियम एवं आदर्श जोनिंग विनियम-2025’ लागू करने का फैसला किया है। अब बड़ी आबादी वाले शहरों में 24 मीटर चौड़ी सड़कों और कम आबादी वाले शहरों में 18 मीटर चौड़ी सड़कों पर मकान के साथ दुकानें बनाने की अनुमति दी गई है।
सरकार ने भवन निर्माण के नियमों को भी आसान बना दिया है। 45 मीटर चौड़ी सड़कों पर ऊंची इमारतें बनाने पर एफएआर या फ्लोर एरिया रेशियो की कोई सीमा नहीं रहेगी। छोटे प्लॉट के लिए एफएआर बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा ग्रीन रेटेड इमारतों को अतिरिक्त एफएआर का लाभ दिया जाएगा। अब 18 मीटर चौड़ी सड़कों पर शॉपिंग मॉल बनाने की भी इजाजत दे दी गई है। वहीं, 3000 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट पर ही अस्पताल और शॉपिंग मॉल बनाए जा सकेंगे। छोटे प्लॉट पर डॉक्टर, आर्किटेक्ट, वकील जैसे प्रोफेशनल्स को अपने घर का 25 फीसदी हिस्सा ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत होगी, जिसके लिए नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
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