उत्तर प्रदेश

कोई देवता निजी कैसे हो सकते हैं?”- बांके बिहारी मंदिर केस में सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी

Shri Banke Bihari temple case : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सोमवार को वृंदावन स्थित प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन और स्वामित्व को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई ने एक नया मोड़ ले लिया। मंदिर को ‘निजी धार्मिक संस्था’ बताने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तीखा सवाल पूछा — “जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं, वह निजी कैसे हो सकता है?” कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई देवता निजी कैसे हो सकता है? यह तो एक भ्रम है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील में क्या कहा गया

दरअसल, यूपी सरकार ने हाल ही में एक अध्यादेश के जरिए मंदिर के प्रबंधन को एक सरकारी ट्रस्ट के अधीन करने का प्रस्ताव दिया था, जिसका याचिकाकर्ताओं ने विरोध किया है। उनका तर्क है कि श्री बांके बिहारी मंदिर एक निजी धार्मिक संस्था है और सरकार इस अध्यादेश के जरिए मंदिर पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण चाहती है। सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी कि सरकार मंदिर की संपत्ति और धन पर नियंत्रण चाहती है, जो असंवैधानिक है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मंदिर की आय का इस्तेमाल ज़मीन खरीदने के लिए करना चाहती है, जबकि यह पैसा सिर्फ धार्मिक और मंदिर से जुड़ी गतिविधियों के लिए होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा..

इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा, “मंदिर की आय केवल आपकी नहीं है, यह मंदिर की विकास योजनाओं और जनसेवा के लिए है। राज्य सरकार की मंशा मंदिर के धन को हड़पने की नहीं लगती, बल्कि वह इसे मंदिर के विकास में लगाना चाहती है।” सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिए कि वह एक अंतरिम व्यवस्था के तहत रिटायर्ड हाईकोर्ट या वरिष्ठ जिला जज की अध्यक्षता में एक प्रबंधन कमेटी गठित कर सकता है, जो मंदिर की व्यवस्था देखेगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अभी वह अध्यादेश की संवैधानिकता की गहराई से जांच नहीं कर रहा, बल्कि एक संतुलित समाधान की तलाश में है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तिरुपति और शिरडी जैसे बड़े धार्मिक स्थलों का हवाला देते हुए कहा कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही सभी पक्षों से सुझाव मांगे हैं ताकि एक न्यायसंगत व्यवस्था बनाई जा सके।

गौर करने वाली बात

अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को सुबह 10:30 बजे होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं और राज्य सरकार की दलीलों पर आगे विचार करेगा। यह मामला न सिर्फ मंदिर के अधिकार का है, बल्कि यह सवाल भी उठाता है कि भारत जैसे धार्मिक देश में धार्मिक संस्थाओं का संचालन किसके हाथों में होना चाहिए- जनता, मंदिर ट्रस्ट या सरकार?

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Jyoti Karki

ज्योति कार्की एक युवा पत्रकार हैं जो स्वास्थ्य, महिला और बाल कल्याण की खबरों में विशेषज्ञता रखती हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त करने के बाद, उन्होंने मीडिया जगत में अपना कदम रखा है। ज्योति ने हिंदुस्तान, एनडीटीवी और इंडिया टीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से इंटर्नशिप की है। इसके अतिरिक्त, नोएडा में लोकल रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त करके उन्होंने जमीनी स्तर की पत्रकारिता की बारीकियों को समझा है।वर्तमान में ज्योति न्यूज इंडिया के साथ रिपोर्टर और कंटेंट क्रिएटर के रूप में कार्यरत हैं। शिक्षा के प्रति उनका जुनून निरंतर बना रहता है और वे डेवलपमेंट जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं। ज्योति डिजिटल मीडिया में भी सक्रिय हैं। वे पॉडकास्ट और वीडियो इंटरव्यू का निर्माण भी करती हैं।

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