Delhi NCR News : राजधानी में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार के आदेश के अनुसार आज ( 1 जुलाई 2025) से पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देश पर मंगलवार से राष्ट्रीय राजधानी में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं मिलेगा और इसके साथ-साथ अगर ऐसे वाहन सार्वजनिक स्थलों पर पाए जाते हैं तो उन्हें जब्त कर सीधे स्क्रैप यार्ड भेजा जाएगा. इसके साथ साथ ऐसे चार पहिया वाहनों के लिए ₹10,000 और दोपहिया के लिए ₹5,000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा.
CAQM ने यह फैसला दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए लिया है. आयोग ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया है कि वे तय उम्र सीमा पार कर चुके वाहनों को ईंधन न दें. इस नियम के तहत 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को End-of-Life Vehicles (EOLV) माना जाएगा और इन्हें ईंधन देने पर प्रतिबंध रहेगा.
CAQM के इस आदेश को लागू कराने के लिए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने दिल्ली पुलिस, यातायात पुलिस और दिल्ली नगर निगम (MCD) के सहयोग से एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है. जिसके तहत दिल्ली पुलिस के जवान 1 से 100 नंबर वाले पेट्रोल पंपों पर तैनात रहेंगे. वहीं परिवहन विभाग 101 से 159 नंबर वाले पेट्रोल पंपों पर 59 विशेष निगरानी टीमें तैनात करेगा. इसके अलावा प्रत्येक चिन्हित 350 पेट्रोल पंपों पर एक यातायात पुलिस अधिकारी की तैनाती की जाएगी और हर पंप पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दो अतिरिक्त पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे. बता दें कि हर दिन प्रवर्तन एजेंसियों को कार्रवाई की रिपोर्ट वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को सौंपनी होगी, जिससे नियमों के क्रियान्वयन पर नजर रखी जा सके.
बता दें कि दिल्ली के 500 से अधिक पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं. ये कैमरे वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन कर सीधे सरकार के वाहन डाटाबेस से उसकी उम्र की पुष्टि करेंगे. यदि वाहन निर्धारित समय सीमा से अधिक पुराना पाया जाता है, तो पेट्रोल पंप ऑपरेटर को ईंधन न देने का अलर्ट प्राप्त होगा. यदि इसके बावजूद नियम का उल्लंघन होता है तो वाहन को तुरंत जब्त किया जाएगा और संबंधित वाहन सीधे स्क्रैप यार्ड भेजा जाएगा और वाहन मालिक को टोइंग और पार्किंग शुल्क भी देना होगा.