26/11 हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को राहत, दिल्ली कोर्ट से याचिका मंजूर

26/11 हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को राहत, दिल्ली कोर्ट से याचिका मंजूर

tahavvur rana : 26/11 मुंबई आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा राहत मिली है. आतांकी राणा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अपने परिवार से एक बार फोन पर बात करने की अनुमति दी है. स्पेशल जज चंदरजीत सिंह ने सोमवार को यह आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि यह कॉल तिहाड़ जेल प्रशासन की निगरानी में और जेल मैनुअल के अनुसार की जाएगी.

26/11 मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड

64 वर्षीय राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है और वर्तमान में भारत की न्यायिक हिरासत में है. वह 2008 के मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमेन हेडली का करीबी सहयोगी बताया गया है. हेडली, जिसे दाऊद गिलानी के नाम से भी जाना जाता है, अमेरिकी नागरिक है और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और हरकत-उल-जिहादी इस्लामी (HUJI) जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा रहा है. आरोप है कि राणा ने इन संगठनों के पाकिस्तानी सहयोगियों के साथ मिलकर इस हमले की साजिश रची थी.

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स्वास्थ्य स्थिति पर मांगी रिपोर्ट

कोर्ट ने राणा की सेहत पर भी चिंता जताते हुए जेल प्रशासन को दस दिनों के भीतर उसकी स्वास्थ्य स्थिति पर एक नई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. साथ ही, यह स्पष्ट करने का भी आदेश दिया गया है कि क्या राणा को नियमित रूप से फोन कॉल करने की अनुमति दी जानी चाहिए.

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