Chennai : देश में महिला अपराध (crime against women) के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोर्ट के फैसले, कानून, सजा और सख्त प्रावधान होने के बावजूद भी दरिंदो को जरा भी डर नहीं है। कुछ दिन पहले उत्तराखंड के अंकिता भंडारी के मर्डर केस में कोर्ट ने आरोपियों को उम्रकैद का फैसला सुनाया था। उत्तर प्रदेश के आगरा में पांच साल की बच्ची से मंदिर में रेप हो जाता है। ऐसे कई मामले हर घंटे सामने आते है। इतने होने के बाद भी क्या ये सजा काफी है। ऐसे में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में बलात्कार के दोषी शख्स को उम्रकैद की साज सुनाई गई है। चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी (Anna University of Chennai) में हाई-प्रोफाइल बलात्कार का मामला सामने आया था। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी शख्स को कोर्ट ने दोषी ठहराया है।
कोर्ट के फैसला, उम्रकैद की सजा
जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने रेप के मामले में दोषी बिरयानी विक्रेता ज्ञानसेकरन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। चेन्नई की स्पेशल महिला कोर्ट ने 19 साल की छात्रा के साथ बलात्कार के मामले में उसे 90,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपों की पुष्टि दस्तावेजी और फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर की गई।जज एम राजलक्ष्मी ने कहा कि दोषी को कम से कम 30 साल तक जेल में रहना ही होगा। उसने पहले न्यूनतम सजा की मांग की थी, जिसमें कहा गया था कि उसे अपनी मां और नाबालिग बेटी की देखभाल के लिए घर पर रहना होगा।
केस के बंद होने बाद अब मिला न्याय
बता दें कि अन्ना यूनिवर्सिटी में हुए इस रेप के मामले को बंद कर दिया गया था। करीब पांच महीने की सुनवाई के बाद ही इसे बंद कर दिया गया था। जिसके बाद दिसंबर में काफी विवाद पैदा हो गया था। वहीं, अब जाकर कोर्ट ने दोषी व्यक्ति को सजा सुनाई है।